केजरीवाल को नहीं मिली राहत, आखिर कब तक जेल में रहेंगे दिल्ली के CM?
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत नहीं मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. दिल्ली की शराब नीति मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को CBI अधिकारी शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंचे थे.
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Arvind Kejriwal: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कथित शराब घोटाल से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में राहत नहीं मिली है. राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है. दिल्ली की शराब नीति मामले में जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को CBI अधिकारी शनिवार को राउज एवेन्यू कोर्ट लेकर पहुंचे थे.
Delhi Court sends Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal to Judicial Custody till July 12th in a CBI case related to excise policy matter.
— ANI (@ANI) June 29, 2024
दिल्ली के मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी का आदेश विशेष न्यायाधीश अभिताभ रावत ने CBI की अर्जी पर बुधवार को पारित किया. आरोपी की गिरफ़्तारी के लिए जाँच के तथ्य, उसे सौंपी गई भूमिका और साजिश के मौजूदा मामले में सबूतों के साथ आरोपी का सामना करने की ज़रूरत को देखते हुए.
आरोपी की वर्तमान पुलिस रिमांड अर्जी को मंज़ूरी दी जाती है. हालाँकि, यह आज से तीन दिनों की अवधि के लिए होगी. आरोपी अरविंद केजरीवाल को 29 जून, 2024 को शाम 7 बजे से पहले पेश किया जाएगा," न्यायाधीश ने आदेश में कहा था.
सुनवाई के दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के वकील ने कोर्ट के सामने दो एप्लीकेशन पेश किए थे. पहले में मांग की थी जब तक जज ऑर्डर लिखे तब तक 10 से 15 मिनट तक केजरीवाल को परिवार से मिलने की इजाजत दी जाए. दूसरे में ED के केस में गिरफ्तारी के बाद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था तब मेडिकल ग्राउंड पर जो छूट मिल रही थी वो आगे कही जारी रखी जाए. कोर्ट ने दोनों ही मांग को स्वीकार कर लिया है.