मध्य प्रदेश: इंदौर के लॉ कॉलेज के प्रोफेसर की अग्रिम जमानत अर्जी हाई कोर्ट से खारिज

विवादित पुस्तक से हिंदू धर्म के प्रति नफरत और घृणा फैलाने का पाठ पढ़ाने के आरोपी लॉ कॉलेज के प्रोफेसर की अग्रिम जमानत की अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी

Janbhawana Times
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इंदौर, मध्य प्रदेश। मामला मध्य प्रदेश के इंदौर शहर से है, जहां विवादित पुस्तक से हिंदू धर्म के प्रति नफरत और घृणा फैलाने का पाठ पढ़ाने के आरोपी लॉ कॉलेज के प्रोफेसर की अग्रिम जमानत की अर्जी हाई कोर्ट ने खारिज कर दी। बता दें कि शासकीय नवीन विधि महाविद्यालय के प्रोफेसर मिर्जा मोजिज बैग ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी दाखिल की थी। प्रोफेसर बैग ने कोर्ट के सामने यह दलील पेश की थी कि वह सिर्फ कॉलेज के प्रिंसिपल द्वारा दिए दायित्व के निर्वहन में कक्षा में संविधान विषय पढ़ाता था।

विवादित किताब लिखने और उसे कालेज की लायब्रेरी के लिए खरीदी में उसकी कोई भी भूमिका नहीं है। प्रोफेसर मोजिज बैग ने अग्रिम जमानत याचिका दायर करने के साथ इसी मामले में अभियुक्त बनाए गए कॉलेज के प्राचार्य इनार्मुर रहमान के प्रकरण का हवाला भी याचिका पेश करते हुए दिया था।

दरअसल, प्राचार्य इनार्मुर रहमान को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल चुकी है और गिरफ्तारी पर भी रोक लग चुकी है। प्रोफेसर मिर्जा मोजिज बैग ने उसी को आधार बनाया। इस पर शासकीय वकील ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रोफेसर इनार्मुर रहमान का मामला अलग है। प्राचार्य इनार्मुर रहमान के पास कॉलेज में प्रशासकीय पद था, जबकि याचिकाकर्ता एक शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहा है।

वह नियमित तौर पर प्रोफेसर के रूप में लेक्चर देता है। इस स्थिति में वह इस भूमिका में है जो विद्यार्थियों के विचारों और मानस को प्रभावित कर सकता है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने प्राचार्य को तो राहत दी है लेकिन सह अभियुक्त प्रोफेसर को ऐसी कोई राहत नहीं दी। ऐसे में प्रोफेसर बैग की अग्रिम जमानत याचिका खारिज की जाती है।

उल्लेखनीय है कि बीते दिनों शासकीय लॉ कॉलेज में एक किताब के जरिए हिंदू धर्म के लिए आपत्तिजनक बातें फैलाने और पढ़ाने के मामले ने तूल पकड़ा था। अभाविप (अखिल भारतीय विश्व परिषद) के पदाधिकारी और कॉलेज के छात्रों ने यह मुद्दा उठाया था। इस पर भंवरकुआं थाने में प्राचार्य और शिक्षकों सहित विवादित किताब की लेखक डॉ. फरहत खान के खिलाफ भी नफरत फैलाने और अन्य संगीन धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया था।

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22 December 2022, 12:08 PM IST

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