धार्मिक बजट कैसे बढ़ा? MP में ST/SC के खाते से होगा गौ-संवर्धन
Madhya Pradesh News: मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के कल्याण चल रही योजनाओं का पैसा गाय और धार्मिक योजनाओं के लिए खर्च किया जा रहा है. ये उन योजनाओं का पैसा है जिनको योजनाएं है जिन्हें केंद्र द्वारा पैसे उपलब्ध कराए जाते हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट में इस बात का खुलासा कुछ दस्तावेजों की समीक्षा के आधार पर किया गया है.
MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के कल्याण के लिए निर्धारित निधियों का कुछ हिस्सा गायों, धार्मिक स्थलों और संग्रहालयों के विकास के लिए ट्रांसफर किया है. प्रदेश के अधिकारी ने दावा किया है भले की ये असाधारण लगे लेकिन इस खर्च से ST/SC को भी लाभ होगा. हालांकि, इस विषय पर वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा ने कुछ कहने से इनकार कर दिया है.
समाचार पोर्टल हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कुछ दस्तावेजों की समीक्षा की है. इसमें सामने आया है कि इस साल गायों के कल्याण के लिए 90 करोड़ रुपये बढ़ा दिए गए हैं. गौ संवर्धन के लिए निर्धारित 252 करोड़ में से 95.76 करोड़ SC/ST उप-योजना से खाते से आवंटित किए गए हैं.
6 योजनाओं में लगे पैसे
सरकार ने जुलाई में पेश किए गए बजट के लिए श्रीदेवी महालोक, सलकनपुर, सागर में संत श्रीरविदास महालोक, ओरछा में श्री रामराजा महालोक, चित्रकूट में श्री रामचंद्र वनवासी-महालोक और ग्वालियर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की स्मारक के लिए 109 करोड़ रुपये की घोषणा की थी. दावा किया गया है कि छह धार्मिक स्थलों के पुनर्विकास के लिए इस साल आवंटित धन का लगभग आधा हिस्सा SC/ST उप-योजना के खाते से गया है.
कर्नाटक भी कर चुका है ऐसा
मध्य प्रदेश से पहले कर्नाटक ने SC/ST उप-योजना से अन्य योजनाओं के लिए पैसे ट्रांसफर किए थे. कर्नाटक सरकार ने अपनी अन्य योजनाओं के लिए ST/SC उप-योजना से 14,000 करोड़ रुपये लेने का फैसला किया था. हालांकि, इसपर राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने मुख्य सचिव को स्पष्टीकरण देने के लिए शो कॉज नोटिस जारी किया था.
क्या है ST/SC उप-योजना
ST उप-योजना 1974 में और SC उप-योजना 1979-80 में संविधान के अनुच्छेद 46 के प्रावधानों के आधार पर लागू की गई थी. इसमें कमजोर वर्गों की शिक्षा और आर्थिक हितों को बढ़ावा देने के लिए राज्यों की जिम्मेदारी बढ़ाई गई थी. इसके लिए केंद्र राज्य सरकारों को उनकी SC/ST उप-योजनाओं के लिए 100 फीसदी विशेष सहायता देता है. हालांकि, बजटरी प्रणाली के तहत SC/ST उप-योजना की राशि को आवश्यकता के अनुसार सामान्य उप-योजना में स्थानांतरित करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. बस शर्त इतनी होती है कि ये राशि किसी भी तरह से मूल उप योजना का विकास करती हो.