हे हरिराम कृष्ण, जगन्नाथ प्रेमानंद ये क्या हुआ!, भिखारी के संग भागी 6 बच्चों की मां, रोज भीख मांगने आता था घर

पति ने शिकायत में कहा है कि वह हरदोई के हरपालपुर इलाके में अपनी पत्नी राजेश्वरी और अपने छह बच्चों के साथ रहता है. उसने बताया कि 45 वर्षीय नन्हे पंडित कभी-कभी मोहल्ले में भीख मांगने आता था. नन्हे पंडित अक्सर राजेश्वरी से बातें करता था और वे फोन पर भी बात करते थे.

Yaspal Singh
Edited By: Yaspal Singh

उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसे जानकर हर कोई हैरान है. यहां एक 36 वर्षीय महिला अपने पति और 6 बच्चों को छोड़कर भिखारी के साथ भाग गई है. पति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. उसने पत्नी के अपहरण की FIR की है. पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है. 

45 वर्षीय राजू ने अपनी शिकायत में कहा है कि वह हरदोई के हरपालपुर इलाके में अपनी पत्नी राजेश्वरी और अपने छह बच्चों के साथ रहता है. उसने बताया कि 45 वर्षीय नन्हे पंडित कभी-कभी मोहल्ले में भीख मांगने आता था. नन्हे पंडित अक्सर राजेश्वरी से बातें करता था और वे फोन पर भी बात करते थे. राजू ने कहा है, "3 जनवरी को दोपहर करीब 2 बजे मेरी पत्नी राजेश्वरी ने हमारी बेटी खुशबू से कहा कि वह कपड़े और सब्जी खरीदने के लिए बाजार जा रही है. जब वह वापस नहीं लौटी तो मैंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिली." 

भैंस बेची थी वह रुपये भी ले गई

पुलिस को दी तहरीर में पीड़ित ने बताया कि उसने कुछ दिन पहले अपनी भैंस बेची थी और और उसके रुपये घर मे रखे थे वह भी गायब हैं, जिसे वह लेकर गई है. पीड़ित की तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज करते हुए आरोपित की तलाश शुरू कर दी है. थाना इंचार्ज ने बताया कि तहरीर के आधार पर केस दर्ज किया गया है जल्द ही आरोपित को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

क्या है बीएनएस की धारा 87, क्या कहता है कानून? 

पुलिस ने बीएनएस की धारा 87 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है. कानून में कहा गया है, "जो कोई भी किसी महिला का गलत इरादों से अपहरण करता है और किसी व्यक्ति से उसकी इच्छा के विरुद्ध शादी करने के लिए मजबूर या बहकाया जा सकता है तो उसे किसी भी तरह के कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि दस साल तक हो सकती है और जुर्माना भी देना होगा."

धमकी या अधिकार के दुरुपयोग

इसमें आगे कहा गया है, "जो कोई भी, इस संहिता में परिभाषित आपराधिक धमकी या अधिकार के दुरुपयोग या किसी अन्य प्रकार की मजबूरी के माध्यम से, किसी महिला को किसी स्थान से जाने के लिए प्रेरित करता है, इस आशय से या यह जानते हुए कि ऐसा होने की संभावना है, उसे किसी अन्य व्यक्ति के साथ अवैध संभोग के लिए मजबूर या बहकाया जाएगा, तो वह भी पूर्वोक्त दंड के अंतर्गत दंडित किया जाएगा."

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07 January 2025, 11:52 AM IST

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