Mukhtar Ansari: बांदा जेल में क़ैद माफिया मुख़्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) की मुश्किलों में और इज़ाफ़ा हो गया है. बनारस एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख़्तार अंसारी को हथियारों से जुड़े एक मामले में मुजरिम करार दिया है. हालाँकि अदालत ने अभी सज़ा का ऐलान नहीं किया है. बताया जा रहा है कि अदालत इस मामले में सज़ा का ऐलान बुधवार को करेगी.
स्पेशल जज अवनीश कुमार गौतम की अदालत ने इस मामले में 27 फ़रवरी का सुनवाई मुकम्मल कर ली थी. उसी दिन अदालत ने कहा था कि फ़ैसला 12 मार्च को सुनाया जाएगा. अब देखना होगा कि कल अदालत मुख़्तार अंसारी को कितनी सज़ा सुनाती है. एक जानकारी के मुताबिक़ यह तीसरा मामला होगा जिसमें मुख़्तार अंसारी को सज़ा सुनाई जाएगी. इससे पहले वो दो मामलों सजा पा चुके हैं. सज़ा पा चुका मामलों में एक केस अवधेश राय हत्याकांड और दूसरा कायला कारोबारी नंद किशोर रुंगटा के भाई महावीर प्रसाद रूंगटा को धमकाने के केस था.
यह मामला साल 1990 का है, जो ग़ाज़ीपुर के मोहम्मदाबाद थाने में दर्ज हुआ था. इस मामले में मुख़्तार अंसारी समेत कई लोगों के ख़िलाफ़ मुक़दमा दर्ज हुआ था. मुख्तार अंसारी पर फर्जी तरीके से असलहे का लाइसेंस लेने का आरोप था. ख़बरों के मुताबिक़ मुख्तार अंसारी पर आरोप था कि उन्होंने दो नाली बंदूक़ के लाइसेंस के लिए ज़िला मजिस्ट्रेट को अर्ज़ी दी थी. जिसके बाद जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक के फर्जी सिग्नेचर का मामला उठा था. इस मामले में जिला मजिस्ट्रेट भी आरोपी थे. First Updated : Tuesday, 12 March 2024