Omar Ansari: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मुख्तार अंसारी के छोटे बेटे उमर अंसारी को राहत देते हुए अग्रिम जमानत दे दी है. उमर अंसारी पर इल्जाम है कि उन्होंने कई लोगों के साथ मिलकर मऊ जिला प्रशासन को धमकी दी थी और 2022 के यूपी विधानसभा चुनावों के दौरान आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन भी किया था. इसी में कोर्ट ने राहत देते हुए उनको अंतरिम जमानत दे दी है.
मुख्तार अंसारी के दोनों बेटे जेल में हैं, मुख्तार की मौत पर भी उनको जेल से बाहर नहीं आने दिया गया था. अभी मुख्तार के अब्बास अंसारी ने भी अपने पिता के 40वें में शामिल होने के लिए कोर्ट से जमानत मांगी थी, जिसपर अभी फैसला नहीं हुआ है. इसी दौरान SC ने मुख्तार के दूसरे बेटे उमर अंसारी को अंतरिम जमानत दे दी है. वो अपने पिता के 40वें वाले दिन आएंगे और उनकी कब्र पर फातिहा पढ़ सकेंगे.
आपको बता दें कि 28 मार्च की रात रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में मुख्तार अंसारी की मौत हो गई थी. जेल में बंद मुख्तार के बेटे ने अब्बास अंसारी ने अपने पिता को आखिरी बार देखने के लिए बाहर आने की इजाजत मांगी थी, लेकिन उनको कोर्ट ने इजाजत नहीं दी थी.
एक बार फिर से मुख्तार के बेटे ने अपने पिता के 40वें में शामिल होने के लिए जेल से बाहर आने की इजाजत मांगी है. इसपर चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने 7 मई को सुनवाई का आश्वासन दे दिया है. अब देखना ये होगा कि क्या कल वो अपने पिता की फातिहा में शामिल होने के लिए जेल से बाहर आएंगे की नहीं. First Updated : Monday, 06 May 2024