मुजफ्फरनगर में नाबालिग से गैंगरेप: दो आरोपियों को उम्रकैद

Muzaffarnagar Gangrape Case: मुजफ्फरनगर में 2011 में हुए नाबालिग गैंगरेप मामले में कोर्ट ने 2 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. पीड़ित परिवार ने फैसले पर संतोष जाहिर किया है.

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Muzaffarnagar Gangrape Case: मुजफ्फरनगर में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप के दो आरोपियों को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. साथ ही 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो पीड़िता को दिया जाएगा. यह फैसला विशेष अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट ने सुनाया है.

2011 में पुरकाजी क्षेत्र के गांव में 10वीं कक्षा की छात्रा का किडनैप कर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया था. आरोपियों ने लड़की को स्कूल जाते समय रोका और पास के गन्ने के खेतों में ले जाकर दुपट्टे से मुंह बंद कर गैंगरेप किया था.

कोर्ट का फैसला

विशेष सरकारी वकील प्रदीप बालियान ने बताया कि आरोपियों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है, जो पीड़िता को दिया जाएगा. अदालत ने दर्शन और वंशी को भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम) सहित अन्य धाराओं के तहत दोषी पाया.

मामले की जांच

पीड़ित परिवार ने अदालत के इस फैसले पर संतोष जाहिर किया है. यह फैसला न्याय की जीत है और पीड़िता को न्याय मिला है. इस मामले की जांच में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त सबूत इकट्ठा किए और अदालत में पेश किए। अदालत ने सबूतों के आधार पर आरोपियों को दोषी पाया और उन्हें उम्रकैद की सजा सुनाई।

First Updated : Thursday, 19 September 2024