Kasganj Chandan Gupta Murder Case: उत्तर प्रदेश के कासगंज में हुए चंदन गुप्ता हत्याकांड में एनआईए (नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी) की स्पेशल कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी ठहराया है. वहीं, दो आरोपियों को बरी कर दिया गया है. अब, 3 जनवरी 2025 को इन दोषियों की सजा का ऐलान किया जाएगा.
यह घटना 26 जनवरी 2018 की है, जब कासगंज में तिरंगा यात्रा के दौरान चंदन गुप्ता को गोली मारी गई थी. इस हत्या में तीन सगे भाई - सलीम, वसीम और नसीम समेत 20 लोगों को आरोपित किया गया था. आज इस मामले में फैसला सुनाया गया.
एनआईए कोर्ट ने 28 आरोपियों को दोषी पाया है, जबकि दो आरोपियों को बरी कर दिया गया. आरोपियों ने हाईकोर्ट में एनआईए कोर्ट की वैधानिकता पर सवाल उठाए थे, लेकिन हाईकोर्ट ने उनकी अर्जी खारिज कर दी थी.
एनआईए कोर्ट ने आरोपियों पर कई धाराओं के तहत आरोप तय किए हैं, जिनमें हत्या, हत्या की कोशिश, दंगा, और अन्य अपराध शामिल हैं. दोषी ठहराए गए आरोपियों में आसिफ कुरेशी उर्फ हिटलर, असलम कुरैशी, असीम कुरैशी, सलीम, वसीम, नसीम, बबलू, अकरम, तौफीक, मोहसिन, राहत, सलमान, इमरान, शमशाद, जफर, शाकिर, फैजान, और अन्य लोग शामिल हैं.
इस मामले में आरोपी अजीजुद्दीन की मौत हो गई थी, इसलिए उसकी सुनवाई नहीं हो पाई. वहीं, नसरुद्दीन और असीम कुरैशी को सबूत के अभाव में बरी कर दिया गया.
चंदन गुप्ता की हत्या के बाद कासगंज में हिंसा भड़क उठी थी, जिससे प्रदेश का माहौल गरमा गया था. पुलिस ने मुख्य आरोपियों सहित 100 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में कई लोग छूट गए. इस कानूनी लड़ाई में चंदन गुप्ता के पिता ने लंबा संघर्ष किया, और अब जाकर अदालत का फैसला आया है. इस घटना के बाद सरकार ने कासगंज में चंदन गुप्ता के नाम पर एक चौक बनाने का ऐलान किया था. First Updated : Thursday, 02 January 2025