पेशाब मिलाकर जूस बेचने वाले दुकानदार पर लगे NSA, बीजेपी विधायक की सरकार से मांग
Ghaziabad News: गाजियाबाद में बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है. यहां लोनी इलाके में एक जूस की दुकान पर मानव मूत्र मिलाकर जूस बेचने का आरोप लगा है. इस बीच मामले में अब बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कथित तौर पर मूत्र मिले फलों के जूस बेचने वाले विक्रेता के खिलाफ कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है.
Ghaziabad News: भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने शनिवार को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में कथित तौर पर मूत्र मिले फलों के जूस बेचने वाले एक विक्रेता के खिलाफ कड़े राष्ट्रीय सुरक्षा कानून (एनएसए) के तहत मामला दर्ज करने की मांग की है. मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, एक वीडियो संदेश में गुर्जर ने कहा, 'लोगों को ऐसी 'बीमार मानसिकता' वाले विक्रेताओं से खाद्य पदार्थ नहीं खरीदने चाहिए. जो लोग जूस में मूत्र मिला सकते हैं, वे जहर भी मिला सकते हैं.'
भाजपा नेता व गाजियाबाद की लोनी विधानसभा सीट से विधायक गुर्जर ने अपने वीडियो संदेश में आगे जूस और मूत्र को मिलाने की कथित घटना को 'हिंदू धर्म को भ्रष्ट करने के लिए मुसलमानों द्वारा सनातन धर्म के खिलाफ जिहाद ' बताया है.
पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार
दरअसल, 29 वर्षीय विक्रेता आमिर और उसकी दुकान पर काम करने वाले एक लड़के (15) को कथित तौर पर 'दूषित' फलों का रस बेचने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. पूछताछ के दौरान आमिर ने पुलिस को बताया कि चूंकि उसके स्टॉल के पास पेशाब करने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए वह प्लास्टिक की बोतल में पेशाब इकट्ठा कर रहा था.
सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) अंकुर वर्मा ने मीडिया को बताया, 'उससे उसके स्टॉल पर मिली बोतल के बारे में पूछताछ की गई. वह कोई 'संतोषजनक जवाब' नहीं दे सका. इसलिए, हमने उसके जवाब को सिरे से खारिज कर दिया.'
बजरंग दल ने आमिर की दुकान के नाम पर जताई आपत्ति
इस बीच, बजरंग दल के कुछ सदस्यों ने एसीपी को ज्ञापन देकर आमिर की दुकान के नाम पर आपत्ति जताई. बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने तर्क दिया कि दुकान का नाम 'खुशी जूस' है, जो हिंदू नाम जैसा लगता है, जबकि आरोपी खुद मुस्लिम है. दल के लोगों ने मांग की कि विक्रेताओं को अपना वास्तविक नाम ही इस्तेमाल करना चाहिए, साथ ही कहा कि जो लोग अपनी वास्तविक पहचान छिपा रहे हैं, वे जनता को 'धोखा' देना चाहते हैं.
आमिर के खिलाफ इन धाराओं में दर्ज हु केस
आमिर के खिलाफ नई भारतीय न्याय संहिता ( बीएनएस) की धारा 272 (जीवन के लिए खतरनाक बीमारी का संक्रमण फैलाने के लिए घातक कार्य), 274 (बिक्री के लिए खाद्य या पेय में मिलावट) और 275 (हानिकारक खाद्य या पेय की बिक्री) के तहत मामला दर्ज किया गया है ।