रेप केस में फंसे पादरी बजिंदर को कोर्ट ने ठहराया दोषी, 1 अप्रैल को होगी सजा का ऐलान
पंजाब के विवादित पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली की POCSO कोर्ट ने 2018 के जीरकपुर यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में दोषी करार दिया है. अदालत 1 अप्रैल को उसकी सजा तय करेगी. पीड़िता ने आरोप लगाया था कि बजिंदर ने चमत्कार के नाम पर धोखा देकर उसका यौन शोषण किया. इस मामले में IPC की धारा 376, 420, 354, 294, 323, 506, 148 और 149 के तहत केस दर्ज हुआ था.

पंजाब के विवादित पादरी बजिंदर सिंह को मोहाली की POCSO कोर्ट ने 2018 के जीरकपुर यौन उत्पीड़न और बलात्कार मामले में दोषी ठहराया है। अदालत इस केस में 1 अप्रैल को सजा सुनाएगी। यह मामला एक महिला द्वारा लगाए गए यौन शोषण के गंभीर आरोपों से जुड़ा है, जिसके आधार पर पुलिस ने पादरी बजिंदर को जुलाई 2018 में दिल्ली एयरपोर्ट पर गिरफ्तार किया था, जब वह लंदन भागने की कोशिश कर रहा था.
कोर्ट का फैसला और सुनवाई
शुक्रवार को मोहाली की POCSO अदालत में बजिंदर सिंह को अंतिम सुनवाई के लिए पेश किया गया। उसके साथ छह अन्य आरोपी भी कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन अपर्याप्त सबूतों के चलते पांच आरोपियों को बरी कर दिया गया। अदालत ने बजिंदर को दोषी ठहराते हुए कहा कि इस मामले में सभी कानूनी पहलुओं की जांच की गई है, और अब 1 अप्रैल को उसे सजा सुनाई जाएगी.
कैसे हुआ था मामला दर्ज?
2018 में जीरकपुर की एक महिला ने पादरी बजिंदर सिंह के खिलाफ यौन उत्पीड़न और धोखाधड़ी का मामला दर्ज करवाया था। पीड़िता ने आरोप लगाया कि बजिंदर ने चमत्कार के नाम पर धोखा देकर उसका यौन शोषण किया। इसके बाद जीरकपुर पुलिस ने बजिंदर समेत सात आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया.
क्या थे आरोप?
पादरी बजिंदर सिंह और अन्य आरोपियों पर IPC की कई गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया था, जिसमें:
धारा 376 (बलात्कार)
धारा 420 (धोखाधड़ी)
धारा 354 (महिला की गरिमा भंग करने का प्रयास)
धारा 294 (अश्लील हरकतें)
धारा 323 (चोट पहुंचाना)
धारा 506 (धमकी देना)
धारा 148 और 149 (गैरकानूनी सभा और दंगा करना) शामिल हैं.
एयरपोर्ट पर हुई गिरफ्तारी
जब यह मामला दर्ज हुआ, तब बजिंदर सिंह ने भारत से भागने की कोशिश की थी। 14 जुलाई 2018 को उसे दिल्ली एयरपोर्ट पर लंदन जाने की फ्लाइट पकड़ते समय गिरफ्तार कर लिया गया। इस गिरफ्तारी के बाद से ही मामले की गहन जांच शुरू हुई, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए.
कौन-कौन थे नामजद?
इस केस में सिर्फ पादरी बजिंदर ही नहीं, बल्कि 6 और लोगों के नाम भी शामिल थे, जिनके खिलाफ आपराधिक साजिश और यौन शोषण के आरोप लगे थे। इन नामों में अकबर भट्टी, राजेश चौधरी, सुच्चा सिंह, जतिंदर कुमार, सितार अली और संदीप उर्फ पहलवान शामिल थे। हालांकि, अदालत ने सबूतों के अभाव में अन्य पांच आरोपियों को बरी कर दिया.
अब क्या होगा?
अब सबकी नजरें 1 अप्रैल पर टिकी हैं, जब मोहाली की POCSO कोर्ट बजिंदर सिंह की सजा पर फैसला सुनाएगी। इस मामले ने पंजाब और खासतौर पर धार्मिक समुदायों में भारी विवाद खड़ा कर दिया है.