राघव चड्ढा के सरकारी आवास के खिलाफ याचिका, दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई

दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई होगी, जिसमें आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा के सरकारी बंगले के आवंटन को रद्द करने के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई है. याचिका में दावा किया गया है कि राघव चड्ढा को जो सरकारी बंगला आवंटित किया गया है, वह नियमों के खिलाफ है और इसे रद्द किया जाना चाहिए.

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दिल्ली हाईकोर्ट में आज एक महत्वपूर्ण मामले की सुनवाई होगी, जिसमें आम आदमी पार्टी (AAP) के सांसद राघव चड्ढा के सरकारी बंगले के आवंटन को रद्द करने के खिलाफ एक याचिका दाखिल की गई है. याचिका में दावा किया गया है कि राघव चड्ढा को जो सरकारी बंगला आवंटित किया गया है, वह नियमों के खिलाफ है और इसे रद्द किया जाना चाहिए.

इस मामले में याचिका दायर करने वाले व्यक्ति ने कहा है कि राघव चड्ढा के पास वह सभी शर्तें नहीं हैं, जो सरकारी आवास पाने के लिए जरूरी हैं. इसके अलावा, यह भी आरोप लगाया गया है कि राघव चड्ढा ने इस सरकारी बंगले का गलत तरीके से उपयोग किया है.

राघव चड्ढा ने अपनी सफाई में कहा

राघव चड्ढा ने अपनी सफाई में कहा है कि उनका बंगला आवंटन पूरी तरह से नियमों के अनुसार किया गया है और उन्होंने किसी भी तरह के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है. उनका कहना है कि सरकार ने उन्हें यह बंगला उनके सांसद पद के आधार पर आवंटित किया है, जो पूरी तरह से वैध है.

दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में याचिका पर सुनवाई करेगा

अब दिल्ली हाईकोर्ट इस मामले में याचिका पर सुनवाई करेगा और यह तय करेगा कि क्या राघव चड्ढा का सरकारी बंगला आवंटन सही है या नहीं. अगर कोर्ट यह निर्णय करता है कि बंगला गलत तरीके से आवंटित हुआ है, तो इसे रद्द कर दिया जाएगा और राघव चड्ढा को अपना आवास छोड़ने के लिए कहा जा सकता है.

मामले की सुनवाई पर सभी की निगाहें

इस मामले की सुनवाई और इसके परिणाम पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो न केवल राघव चड्ढा बल्कि अन्य नेताओं के सरकारी बंगले के आवंटन से जुड़े मामलों में भी प्रभाव डाल सकता है. First Updated : Thursday, 19 December 2024