'प्लास्टिक के बने त्रिशूल और तलवार' राम नवमी पर हावड़ा में निकलेगा जुलूस, हाईकोर्ट ने हिंदू संगठनो को दी सशर्त अनुमति
कोर्ट ने दोनों रैलियों के लिए रूट भी तय कर दिए हैं. अदालत के आदेश के अनुसार, रैली नरसिंह मंदिर से शुरू होगी और प्रतिभागी जीटी रोड से होते हुए हावड़ा मैदान तक मार्च करेंगे. इससे पहले हावड़ा पुलिस ने गुरुवार को अदालत के आदेशों के उल्लंघन और 2022, 2023 और 2024 में प्रस्तावित मार्गों पर बड़े पैमाने पर हिंसा का हवाला देते हुए रैलियों की अनुमति देने से इनकार कर दिया.

कलकत्ता हाईकोर्ट ने विभिन्न हिंदू संगठनों को हावड़ा में रामनवमी जुलूस निकालने की अनुमति दे दी है. हाईकोर्ट ने कहा कि अंजनी पुत्र सेना और विश्व हिंदू परिषद के सदस्य रामनवमी जुलूस निकाल सकते हैं और उन्हें पुलिस सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए. हालांकि, कोर्ट ने जुलूस में तलवार या फिर किसी हथियार के प्रदर्शन या इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है. कोर्ट ने कहा कि अगर धार्मिक प्रतीक जैसे तलवार और त्रिशूल दिखाए जाते हैं तो वे पीवीसी से बने होने चाहिए, धातु के नहीं.
रैली के लिए प्रस्तावित मार्ग
कोर्ट ने दोनों रैलियों के लिए रूट भी तय कर दिए हैं. अदालत के आदेश के अनुसार, रैली नरसिंह मंदिर से शुरू होगी और प्रतिभागी जीटी रोड से होते हुए हावड़ा मैदान तक मार्च करेंगे. दोनों संगठन अपने-अपने जुलूस में 500-500 लोगों रख सकते हैं. अंजनी पुत्र सेना सुबह 8:30 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक अपना जुलूस निकालेगी और विश्व हिंदू परिषद दोपहर 3:00 बजे से शाम 6:00 बजे तक अपना जुलूस निकालेगी. इसके अलावा, कोर्ट ने संगठनों से यह भी कहा है कि वे जुलूस में शामिल लोगों के नाम उनकी आईडी के साथ पुलिस के पास दर्ज करवाएं.
हावड़ा पुलिस ने परमिट देने से किया था इनकार
हावड़ा पुलिस ने गुरुवार को अदालत के आदेशों के उल्लंघन और 2022, 2023 और 2024 में प्रस्तावित मार्गों पर बड़े पैमाने पर हिंसा का हवाला देते हुए रैलियों की अनुमति देने से इनकार कर दिया. पुलिस के इनकार के बाद संगठनों ने अदालत का रुख किया.
आपको बता दें कि पिछले साल कोर्ट ने रामनवमी जुलूस में सिर्फ़ 200 लोगों के शामिल होने की इजाज़त दी थी. हालांकि, पुलिस के मुताबिक़ इस जुलूस में करीब 5,000 लोग शामिल हुए थे. कोर्ट के प्रतिबंध के बावजूद जुलूस में डीजे और बाइक का भी इस्तेमाल किया गया.