Porsche Road Accident: नाबालिग की जमानत रद्द, अब बाल सुधार गृह में भेजा गया

Porsche Road Accident: जस्टिस जुवेनाइड बोर्ड ने बुधवार को पुणे पोर्श हादसे में 17 साल नाबालिग आरोपी की जमान रद्द कर दी. अब उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है.

JBT Desk
JBT Desk

Porsche Road Accident: जस्टिस जुवेनाइड बोर्ड ने बुधवार को पुणे पोर्श हादसे में 17 साल नाबालिग आरोपी की जमान रद्द कर दी. अब उसे बाल सुधार गृह में भेज दिया गया है. नाबालिग को 5 जून तक ऑब्जर्वेशन में रखा जाएगा. इसी बीच जुवेनाइल कोर्ट फैसला सुना सकती है. हालांकि 5 जून के बाद भी नाबालिग को रिमांड होम में रखा जा सकता है. नाबालिग आरोपी को रिमांड होम भेजने के लिए कागजी कार्रवाई की जा रही है.

महाराष्ट्र के पुणे दुर्घटना मामले पर पुणे पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार  ने कहा कि "हमने किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष एक समीक्षा आवेदन दायर किया था ताकि किशोर पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने की अनुमति दी जा सके और उसे रिमांड होम में भेजा जा सके." किशोर न्याय बोर्ड द्वारा हमें आदेश की सूचना दी गई और उक्त किशोर आरोपी को 5 जून तक 15 दिनों के लिए रिमांड होम भेज दिया गया है, फिलहाल उस पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाने के आदेश का इंतजार है.''

पुणे में एक 17 साल के नाबालिग लड़के ने शराब के नशे में धुत होकर हाई स्पीड पोर्श गाड़ी से एक युवती- युवती को कुचल दिया था. इस मामले में नाबालिग को पकड़ लिया और उसे जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया. जुवेनाइल कोर्ट से उसे 15 घंटे के अंदर जमानत भी मिल गई थी. जमानत के दौरान कोर्ट ने उसे 300 शब्द का रोड सेफ्टी पर निबंध लिखने को भी कहा था. इसके बाद उसे नशे की लत के लिए काउंसलिंग के लिए भेजा गया था. पुणे कार दुर्घटना मामले में लोगों ने पुलिस वैन पर स्याही फेंकी जिसमें नाबालिग आरोपी के पिता को अदालत लाया गया था.

इस मामले में नाबालिग के पिता को गिरफ्ताक कर लिया गया और जिस बार में बैठकर नाबालिग ने शराब पी थी उसके मालिक को भी गिरफ्तार किया गया है. इस पूरे मामले में नाबालिग को जमानत मिलने के बाद से सवाल उठ रहे थे कि इतने संगीन अपराधों के बावजूद इतनी आसानी से उसे कैसे छोड़ा जा सकता है?

calender
22 May 2024, 09:46 PM IST

जरूरी खबरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो

Subscribe to Our YouTube Channel!

Stay updated with our latest videos. Click the button below to subscribe now!