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खेत में छिपा था पुणे बस केस का आरोपी, फिर प्यास ने खोल दी पोल, निकलते ही पुलिस ने किया गिरफ्तार

Pune Bus Rape Case: पुणे बस बलात्कार का आरोपी दत्तात्रेय रामदास गाडे घटना के बाद फरार था. वह दो दिन से छिपा हुआ था. पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक, प्यास लगने पर आरोपी खेत छोड़कर पानी की तलाश में पास के एक घर में घुस गया. इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया.

Deeksha Parmar
Edited By: Deeksha Parmar

Pune Bus Rape Case: पुणे में एक चलती बस में हुई दरिंदगी का आरोपी आखिरकार पुलिस की गिरफ्त में आ गया. दो दिनों तक खेतों में छिपे रहने के बाद प्यास ने उसे मजबूर कर दिया, और पानी मांगने के चक्कर में वह पकड़ लिया गया. यह मामला पूरे देश में सनसनी बन चुका है, जहां आरोपी की गिरफ्तारी की कहानी भी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं है.  

आपको बता दें कि घटना का मुख्य आरोपी दत्तात्रय रामदास गाडे, जो पहले से ही कई अपराधों में संलिप्त रहा है, पुणे के स्वारगेट डिपो में 26 वर्षीय युवती के साथ दुष्कर्म कर फरार हो गया था. लेकिन दो दिन तक छिपे रहने के बाद जब उसे प्यास लगी, तो उसे पानी के लिए एक घर जाना पड़ा और यहीं से पुलिस ने उसे धर दबोचा.  

कैसे पानी की तलाश में हुआ आरोपी का पर्दाफाश

पुलिस के अनुसार, दत्तात्रय रामदास गाडे ने मंगलवार को इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया और फिर अपने पैतृक गांव भाग गया. वहां वह खेतों में छिपा रहा, लेकिन प्यास ने उसे मजबूर कर दिया. गुरुवार रात करीब 9:30 बजे उसने पास के एक घर से पानी मांगा.  संयोग से, जिस घर में वह पानी मांगने पहुंचा, वह पुणे पुलिस के एक जवान के भाई का था. उसने आरोपी को पानी तो दिया, लेकिन तुरंत ही अपने पुलिसवाले भाई को सूचना दे दी. इसके बाद, वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी गई और पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया.  

इतिहास खंगालने पर मिले पुराने अपराधों के निशान

पुलिस जांच में सामने आया कि गाडे कोई नया अपराधी नहीं है. उसके खिलाफ पुणे और अहिल्यानगर जिलों में चोरी, लूटपाट और चैन स्नैचिंग समेत आधा दर्जन मामले दर्ज हैं. वह 2019 से जमानत पर बाहर था. खास बात यह है कि उसके खिलाफ दर्ज छह मामलों में से पांच में महिलाएं ही शिकायतकर्ता हैं.

अदालत में बचाव पक्ष के वकील का चौंकाने वाला दावा

गाडे की गिरफ्तारी के बाद जब उसे अदालत में पेश किया गया, तो उसके वकील ने हैरान करने वाला बयान दिया. बचाव पक्ष के वकील वाजिद खान ने अदालत में दावा किया कि आरोपी और पीड़िता के बीच संबंध "आपसी सहमति" से बने थे. वकील ने कहा, "पीड़िता खुद बस में गई थी और दोनों के बीच आपसी सहमति से संबंध बने. मीडिया ट्रायल के कारण मेरे मुवक्किल को दोषी ठहराया जा रहा है."

पुलिस की तफ्तीश और आगे की कार्रवाई

पुलिस ने अदालत में बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के लिए बड़े स्तर पर सर्च ऑपरेशन चलाया गया था. ड्रोन और स्निफर डॉग्स की मदद से आरोपी का पता लगाया गया. साथ ही, पुलिस को उस बस टर्मिनल के सीसीटीवी फुटेज भी मिले, जहां गाडे घटना के दिन पीड़िता से बातचीत करता नजर आया. फिलहाल, आरोपी को 12 मार्च तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है. पुलिस अभी उसके मोबाइल डेटा को रिकवर करने की कोशिश कर रही है ताकि मामले से जुड़े और सबूत जुटाए जा सकें.

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01 March 2025, 01:55 PM IST

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