तेलंगाना में SC वर्गीकरण एक्ट लागू, जानें किस समूह को मिलेगा कितना आरक्षण
तेलंगाना में आज से एससी वर्गीकरण अधिनियम लागू हो गया है. इसके तहत अनुसूचित जातियों को मिलने वाले 15% आरक्षण को तीन भागों में बांटा गया है. पहले ग्रुप के 15 सबसे वंचित समुदायों को 1% आरक्षण मिलेगा. दूसरे ग्रुप के 18 समुदायों को 9% और तीसरे ग्रुप के 26 अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले समुदायों को 5% आरक्षण दिया जाएगा, ताकि न्यायसंगत वितरण सुनिश्चित हो सके.

आंबेडकर जयंती के अवसर पर तेलंगाना सरकार राज्य में एससी वर्गीकरण अधिनियम (SC Categorization Act) लागू करने जा रही है. इस अधिनियम के तहत अनुसूचित जातियों (SC) को तीन उप-श्रेणियों में बांटते हुए आरक्षण का पुनर्वितरण किया जाएगा, ताकि सबसे वंचित समुदायों को न्याय मिल सके. इस ऐतिहासिक कदम के साथ तेलंगाना देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां अनुसूचित जातियों के आरक्षण में उप-वर्गीकरण लागू होगा.
कैसे किया गया वर्गीकरण?
इस अधिनियम के अनुसार, वर्तमान 15% आरक्षण को तीन समूहों में विभाजित किया गया है:
- पहला ग्रुप: इसमें 15 सबसे पिछड़े समुदायों को शामिल किया गया है, जो एससी जनसंख्या का 3.288% हैं. इन्हें 1% आरक्षण मिलेगा.
- दूसरा ग्रुप: इसमें 18 ऐसे समुदाय हैं जिन्हें अब तक सीमित लाभ मिला है. यह समूह कुल एससी आबादी का 62.74% है और इन्हें 9% आरक्षण मिलेगा.
- तीसरा ग्रुप: इसमें अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति वाले 26 समुदाय शामिल हैं, जो कुल एससी जनसंख्या का 33.963% हैं. इन्हें 5% आरक्षण प्राप्त होगा.
वर्गीकरण का आधार: डेटा और सर्वेक्षण
इस वर्गीकरण की प्रक्रिया जस्टिस शमीम अख्तर आयोग की सिफारिशों पर आधारित है. यह आयोग अक्टूबर 2024 में गठित हुआ था और इसे एससी समुदायों की आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने का जिम्मा सौंपा गया था. आयोग ने 8,600 से अधिक लोगों से सुझाव लिए और साक्षरता, रोजगार, सरकारी योजनाओं से लाभ, उच्च शिक्षा में भागीदारी जैसे कई मानकों पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की. रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण के वितरण को अधिक न्यायसंगत बनाया गया.
सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद रास्ता साफ
इस फैसले का कानूनी आधार भी मजबूत है. सुप्रीम कोर्ट की सात जजों की संविधान पीठ ने 1 अगस्त 2024 को 6:1 के बहुमत से एससी/एसटी समुदायों में उप-वर्गीकरण की अनुमति दी थी. अदालत ने कहा था कि सभी अनुसूचित जाति समुदाय एक समान स्थिति में नहीं हैं और सरकार को डेटा के आधार पर आरक्षण के भीतर वर्गीकरण करने का अधिकार है.
भविष्य में आरक्षण बढ़ाने की संभावना
फिलहाल तेलंगाना में एससी समुदाय को 15% आरक्षण प्राप्त है, जो 2011 की जनगणना के आधार पर तय किया गया था. लेकिन वर्तमान में यह आबादी करीब 17.5% हो गई है. सरकार ने संकेत दिए हैं कि 2026 की जनगणना के बाद आरक्षण बढ़ाने पर भी विचार किया जाएगा.
तेलंगाना सरकार का यह कदम सामाजिक न्याय और समावेशिता की दिशा में एक बड़ी पहल माना जा रहा है, जिससे वर्षों से वंचित समुदायों को वास्तविक लाभ मिल सकेगा.