नोएडा में 31 मार्च तक 144 धारा रहेगी लागू, जानिए किन नियमों का करना होगा पालन

जैसा की आप सभी जानते है कि मार्च का महीना लग चुका है और इस महीने कई सारे त्यौहार है जो कि हिंदू धर्म मे बेहद ही महत्वपूर्ण है जैसे की होलिका दहन, होली और रामनवमी है। होली का त्यौहार 8 मार्च को है। होली के त्यौहार को देखते हुए प्रशासन ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गौतमबुद्ध नगर में 31 मार्च 2023 तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है।

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जैसा की आप सभी जानते है कि मार्च का महीना लग चुका है और इस महीने कई सारे त्यौहार है जो कि हिंदू धर्म मे बेहद ही महत्वपूर्ण है जैसे की होलिका दहन, होली और रामनवमी है। होली का त्यौहार 7 और 8 मार्च को है। होली के त्यौहार को देखते हुए प्रशासन ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए गौतमबुद्ध नगर में 31 मार्च 2023 तक के लिए धारा 144 लागू कर दी गई है। आपको बता दें कि इस नियम का उल्लखंन करने पर IPC धारा 188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 

प्रशासन ने गौतमबुध्द नगर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इन प्रमुख त्यौहारों पर खासतौर में नोएडा और अन्य जगहों पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से 31 मार्च तक धारा 144 लागू कर दी गई है।

 

इन नियमों का करना होगा पालन

गौतमबुध्द नगर जिले में आने वाले नोएडा और तमाम क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रशासन के द्वारा 144 धारा लागू रहेगी। इस दौरान इन नियमों का करना होगा पालन।

(1) सरकारी ऑफिस या आवास और संवेदनशील क्षेत्रों में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी रहेगी।

(2) लाउडस्पीकर जैसे (DJ) के उपयोग करना पूरी तरह बंद रहेगा, किसी भी प्रकार का जुलूस नहीं निकाली जाएंगी।

(3) किसी भी स्थान पर 5 से ज्यादा लोगों के एक इकट्ठा नहीं होना चाहिए।

(4) किसी भी सरकारी स्थान पर शराब या नशे का सेवन करना अपराध है।

(5) धरना प्रदर्शन और अनशन पर पूरी तरह पांबदी रहेगी।

(6) बिना प्रशासनिक इजाजत के किसी भी प्रकार का सामाजिक समारोह का आयोजन करने पर प्रतिबंध रहेगा।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि होली अथना अन्य किसी भी त्यौहार को पूरे हर्षोउल्लास के साथ मनाए पर लेकिन किसी भी प्रकार का अपराध, उपद्रव और असामाजिक गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। First Updated : Saturday, 04 March 2023