सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक अलग हरियाणा सिख निकाय बनाने के खिलाफ SGPC की चुनौती को स्वीकार करने से इनकार करने के बाद हरियाणा के सिखों ने अब अपने राज्य में गुरुद्वारों का कब्जा लेने के लिए कमर कस ली है। एसजीपीसी (SGPC) को उस समय बड़ा झटका लगा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने 19 अक्टूबर, 2022 को उसकी समीक्षा याचिका को खारिज कर दिया था, जिसमें हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन समिति (HSGMC) अधिनियम की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखने के खिलाफ हरियाणा में गुरुद्वारों का स्वतंत्र रूप से प्रबंधन करने के लिए 2014 में अधिनियमित किया गया था।
24 अक्टूबर, 2022 को, हरियाणा सरकार ने 18 महीने के लिए हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति (HSGPC) के 41-सदस्यीय तदर्थ पैनल को अधिसूचित किया और बाद में यमुनानगर स्थित सेवापंथी संप्रदाय के प्रमुख महंत करमजीत सिंह को इसका प्रमुख नियुक्त किया। बता दें, हरियाणा के सिख अब सिख गुरुद्वारा अधिनियम, 1925 की धारा 85 के तहत आने वाले आठ ऐतिहासिक सहित लगभग 50 एसजीपीसी-नियंत्रित गुरुद्वारों की संपत्ति पर कब्जा करने के लिए एक तंत्र तैयार करने का लक्ष्य बना रहे हैं। हालांकि, हरियाणा के सिख नेताओं में मनमुटाव है। पूर्व HSGPC अध्यक्ष जगदीश सिंह झींडा और बलजीत सिंह दादूवाल सहित प्रमुख नेताओं ने तदर्थ पैनल का विरोध भी किया था। झिंदा ने हरियाणा द्वारा नामांकित गुरुद्वारा पैनल के खिलाफ अकाल तख्त से संपर्क किया था और एक नई समिति बनाने के लिए 41 सदस्यों की एक सूची प्रस्तुत की थी।
बहरहाल, झिंडा ने कहा कि हरियाणा के सिखों ने मतभेदों को भुलाते हुए 'एक मंच' पर रहने का फैसला किया है। हम एसजीपीसी को हरियाणा के सिखों पर उंगली उठाने का कोई मौका नहीं देंगे। कुछ मुद्दों को हल करने के लिए मैं पहले से ही महंत करमजीत सिंह के संपर्क में हूं। हम राज्य के सभी गुरुद्वारों को अपने नियंत्रण में लेने में सफल रहेंगे। First Updated : Monday, 06 February 2023