Sandeshkhali case: संदेशखाली और शेख शाहजहां के मामले में CBI जांच के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता सरकार को कोर्ट से झटका लगा है. दरअसल, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने मामले की सुनवाई तुरंत करने के लिए कोर्ट से अपील की थी लेकिन अदालत ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया है. ममता सरकार ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से कहा कि उच्च न्यायालय के आदेश पर अंतरिम रोक चाहते हैं.
शेख शाहजहां मामले में सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल पश्चिम बंगाल सरकार को राहत नहीं मिली है. दरअसल, संदेशखाली मामले की जांच करने के लिए हाईकोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया था. कोर्ट के इसी आदेश के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी और याचिका की शीघ्र सुनवाई की अपील भी की थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कहा है कि मुख्य न्यायाधीश के आदेश की प्रतीक्षा करें.
राज्य सरकार ने कहा कि बेबुनियाद आरोप लगाकर हाईकोर्ट ने केस को CBI को ट्रांसफर कर दिया जबकि हमारी एसआईटी जांच कर रही थी. राज्य सरकार ने सीबीआई को केस ट्रांसफर करना गलत बताया और कहा कि ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का उल्लंघन है. राज्य की पुलिस ने इस मामले में तेजी दिखाई और इसकी अभी भी जांच चल रही है. वहीं ASG ने हाईकोर्ट में कहा था कि शाहजहां शेख पर पहले से ही 40 केस दर्ज है लेकिन उसकी गिरफ्तारी तब हुई जब ईडी पर हमला हुआ. यह राज्य की भावना को दर्शाता है.
यह पूरा मामला 5 जनवरी 2024 का है जब पश्चिम बंगाल राशन घोटाले में अकुंजीपार स्थित शेख के आवास पर ईडी छापेमारी के लिए पहुंची थी. उस दौरान ईडी अधिकारियों पर करीब 200 स्थानीय लोगों ने हमला किया था. इस झड़प के दौरान कई अधिकारी घायल हो गए थे. इस घटना के 55 दिन बाद यानी 29 फरवरी को बंगाल पुलिस ने शाहजहां को गिरफ्तार किया था.
पश्चिम बंगाल संदेशखाली मामले को लेकर पक्ष-विपक्ष में गहमागहमी जारी है. राज्य में कांग्रेस सांसद अधीर रंजन ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि, राज्य सरकार संदेशखाली के दरिंदो की मदद करती है. सीबीआई अकेले अपने दम पर पर सभी अपराधियों को नहीं पकड़ पाएगी. राज्य की सरकार संदेशखाली के दरिंदों को मदद करती है. बंगाल में दरिंदों का राज है. First Updated : Wednesday, 06 March 2024