Sri Krishna Janmabhoomi Mathura Case: इलाहाबाद हाईकोर्ट में आज मथुरा की श्रीकृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद विवाद को लेकर सुनवाई हुई. कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनाई करते हुए उनकी मांग को खारिज कर दिया है. इस फैसले के बाद से हिंदू इसे अपनी आधी जीत बता रहे हैं. मुस्लिम पक्ष ने मांग की थी की कोर्ट हिंदुओं की ओर से लगाई गई अलग-अलग 18 याचिकाओं को खारिज कर दे जिसमें उन्होंने पूजा का अधिकार मांगा है. इस मांग को कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया है.
बता दें अयोध्या विवाद की तरह ही मथुरा मामले में भी इलाहाबाद हाईकोर्ट मंदिर पक्ष की ओर से दाखिल 18 मुकदमों पर एक साथ सुनवाई कर रहा है. इसी के खिलाफ मुस्लिम पक्ष था. इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने 31 मई को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था. आज 1 अगस्त को इसपर फैसला सुना दिया गया है.
पिछले महीने हुई सुनवाई में मस्जिद पक्ष की ओर से 1991 के प्लेसेस ऑफ वरशिप एक्ट, लिमिटेशन एक्ट, वक्फ एक्ट और स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के बारे में जिक्र कर कहा गया था कि विवाद इन चारों एक्ट से बाधित है. इस कारण मंदिर पक्ष की के दर्जनों मुकदमों पर हाईकोर्ट में सुनवाई नहीं की जा सकती. इसके जवाब में हिंदू पक्ष ने मामले को ऐतिहासिक धरोहर का बताया था. उन्होंने कहा था कि विवादित स्थल ऐतिहासिक धरोहर घोषित है. ये राष्ट्रीय महत्व का मामला है. ईदगाह कमेटी के पास कोई दस्तावेज नहीं है. इस कारण मस्जिद पक्ष की याचिका को खारिज कर देना चाहिए.
इलाहाबाद HC ने हिंदू मुकदमों की स्थिरता को चुनौती देने वाली मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया है, वकील विष्णु शंकर जैन ने कहा कि 'आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने शाही ईदगाह मस्जिद द्वारा दायर आदेश 7 नियम 11 के आवेदन को खारिज कर दिया है और माना है कि ये सभी 18 मुकदमे वर्जित नहीं हैं.
पूजा स्थल अधिनियम द्वारा... सुनवाई की अगली तारीख 12 अगस्त है. अंतिम परिणाम यह है कि मुकदमे आगे बढ़ेंगे और स्थिरता के मुद्दे पर मुकदमे में दखल देने के इरादे और प्रयास को खारिज कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के समक्ष कैविएट और अगर शाही ईदगाह मस्जिद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है, तो हम वहां मौजूद रहेंगे.'
First Updated : Thursday, 01 August 2024