सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उद्धव गुट को लगा झटका, चुनाव आयोग के फैसले पर नहीं लगाई रोक

शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर चल रही लड़ाई में उद्धव ठाकरे गुट को फिर से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) के अध्य़क्ष उध्दव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है

Sagar Dwivedi
Sagar Dwivedi

शिवसेना के चुनाव चिन्ह को लेकर चल रही लड़ाई में उद्धव ठाकरे गुट को फिर से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को शिवसेना (यूबीटी) के अध्य़क्ष उध्दव ठाकरे की याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान कोर्ट ने चुनाव आयोग के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। साथ ही कोर्ट ने नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब दाखिल करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम एकनाथ शिंदे को "शिवसेना" पार्टी के नाम और "धनुष और तीर" के चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई शुरू की।

चुनाव आयोग के आदेश के खिलाफ उद्धव ठाकरे की याचिका पर एकनाथ शिंदे खेमे को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, SC ने शिंदे खेमे से याचिका पर जवाब दाखिल करने को कहा सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग के आदेश पर रोक लगाने से इंकार किया और कहा, "हम इस समय आदेश पर रोक नहीं लगा सकते हैं"। SC ने स्पष्ट किया कि उद्धव ठाकरे खेमा कानून के अन्य उपायों का पालन कर सकता है यदि कोई कार्रवाई की जाती है जो चुनाव आयोग के आदेश पर आधारित नहीं है।

महाराष्ट्र के CM एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्ष ने सुप्रीम कोर्ट से चुनाव आयोग के फैसला पर स्थगन की मांग की थी लेकिन SC ने उनकी मांग को अस्वीकार कर दिया है और चुनाव आयोग के फैसले को कायम रखा है। इस मामले में आगे और सुनवाई होगी और निर्णय होगा। फिलहाल कोर्ट ने उनकी याचिका को रद्द कर दिया है।

calender
22 February 2023, 05:25 PM IST

जरुरी ख़बरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो