प्रयागराज में मनमाने तरीके से मकान ढहाने पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को लगाई फटकार
याचिकाकर्ताओं के वकील ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने गलत तरीके से घरों को गिरा दिया, यह मानते हुए कि यह ज़मीन गैंगस्टर और राजनेता अतीक अहमद से संबंधित है. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अधिवक्ता जुल्फिकार हैदर और प्रोफेसर अली अहमद सहित अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई की थी, जिनके घरों को गिरा दिया गया था. इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने उनकी याचिका खारिज कर दी थी, जिसके बाद वे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज में घरों को बिना उचित प्रक्रिया अपनाए ढहाने पर उत्तर प्रदेश सरकार को कड़ी फटकार लगाई है. अदालत ने इस कार्रवाई को लेकर अपनी अंतरात्मा को झकझोरने वाला बताया और इसे गलत ठहराया. न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ ने यूपी सरकार की इस कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए कहा कि यह पूरी प्रक्रिया चौंकाने वाली और अस्वीकार्य है.
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी सवाल उठाया कि नोटिस देने के महज 24 घंटे के भीतर मकानों को बुलडोजर से गिरा दिया गया, जिससे पीड़ितों को अपनी अपील दायर करने का पर्याप्त समय नहीं मिला. अदालत ने कहा कि इस तरह की कार्यवाही को सहन नहीं किया जा सकता और अगर इस मामले में यह कार्रवाई सही मानी जाती है, तो भविष्य में इसी तरह की प्रक्रिया लगातार जारी रह सकती है.
कोर्ट ने कहा मकान बनाने की दी जाएगी अनुमति
इसके साथ ही शीर्ष न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं को घरों के पुनर्निर्माण की अनुमति दी जाएगी, यदि वे अपीलीय प्राधिकरण के समक्ष निर्धारित समय सीमा के भीतर अपील दायर करते हैं. यदि अपील खारिज हो जाती है, तो याचिकाकर्ताओं को अपने खर्च पर अपने घरों को पुनः ध्वस्त करना होगा. इस मामले को स्थगित कर दिया गया और याचिकाकर्ताओं को हलफनामा दायर करने के लिए समय दिया गया.
राज्य सराकर ने क्या कहा?
राज्य सरकार की ओर से इस कार्रवाई का बचाव करते हुए अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने कहा कि अवैध कब्जों पर नियंत्रण रखना राज्य के लिए चुनौतीपूर्ण है. उन्होंने यह भी बताया कि राज्य सरकार ने प्रक्रिया का पालन करते हुए नोटिस जारी किया था. हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने पहले भी प्रयागराज में बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के घरों को गिराने की कार्रवाई पर आपत्ति जताई थी, और इसे ‘चौंकाने वाली और गलत संकेत’ देने वाली कार्रवाई बताया था.