50 हजार के मुचलके और सर्शत के साथ स्वाति मालीवाल से छेड़खानी के आरोपी को मिली जमानत
साकेत कोर्ट के मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट संघमित्रा द्वारा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ छेड़छाड़ व घसीटने के आरोपी हरीशचंद्र को जमानत दे दी गई है।
शनिवार 21 जनवरी 2023 को साकेत कोर्ट के मेट्रोपालिटन मजिस्ट्रेट संघमित्रा द्वारा दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल के साथ छेड़छाड़ व घसीटने के आरोपी हरीशचंद्र को जमानत दे दी गई है। जज ने अपने फैसले में कहा कि मेरा विचार है कि आरोपी को सलाखों के पीछे रखने का कोई उपयोगी उद्देश्य नहीं है।
ऐसे मामलों में हरीशचंद्र पर लगी धारा 354 को छोड़कर सभी अपराधों के आरोप जमानती है। आपको बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने जब मामले के पुलिस जांच अधिकारी से पूछा कि क्या इस हरीशचंद्र को हिरासत की जरूरत है तो उन्होंने ना कर दिया। इसके बाद कोर्ट ने आरोपी को सर्शत जमानत दे दी।
50 हजार रुपये का लगा जुर्माना
DCE चीफ स्वाति मालीवाल (Swati Maliwal) के साथ छेड़खानी करने वाले हरीश चंद्र को 50 हजार रुपये के मुचलके के साथ कोर्ट ने जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत के दौरान कई शर्ते रखी हैं। आपको बता दें कि कोर्ट ने आरोपी से कहा है कि वो आगे कभी इस तरह का कोई अपराध न करे और प्रूफ के साथ कोई छेड़छाड़ न करें।
कोर्ट ने आगे कहा जब भी जांच की जरूरत होगी तो जांच में शामिल होना होगा। उसे अपने घर का पता और मोबाइल नंबर उपलब्ध कराना होगा। इसके अलावा शिकायतकर्ता या उसके परिवार, गवाहों को किसी भी तरह से धमकी नहीं देगा और न संपर्क करेगा।
क्या है मामला
19 जनवरी को सुबह करीब 3 बजकर 11 मिनट पर दिल्ली महिला आयोग चीफ स्वाति मालीवाल सुरक्षा का जायजा लेने AIIMS के गेट 2 के सामने एक बस स्टॉप के पास खड़ी थीं। इस दौरान एक शख्स अपनी कार में सवार होकर वहां आया और उन्हें कार में बैठने को कहा। जब उन्होंने उसे पकड़ा तो उस व्यक्ति ने गाड़ी के शीशे में उनका हाथ बंद कर दिया। उसने कार के साथ उन्हें करीह 15 मिनट तक घसीटते हुए कार आगे बढ़ा दी।