अहमदाबाद। सीरियल ब्लास्ट के दोषियों ने याचिका दायर कर फांसी की सजा पर रोकने की माँग की। सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट का आदेश सीरियल बम ब्लास्ट मामले के दोषियों ने हाईकोर्ट से फांसी की सजा पर रोक लगाने की अपील की है. इससे पहले 38 दोषियों को विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी। 30 दोषियों ने इस फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया और सरकार और दोषियों की अपीलों को एक साथ सुनने का आदेश दिया।
अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया कि निचली अदालत ने उन बयानों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है जिन्हें धारा 164 के तहत वापस ले लिया गया था। जिन साक्ष्यों और बयानों के आधार पर फांसी की सजा दी गई है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों के वकीलों द्वारा की गई दलीलों पर विचार नहीं किया। हाईकोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगाने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि सजा पर रोक की मांग के लिए अलग से अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया है।