Gujrat: सीरियल ब्लास्ट के दोषियों ने सरकार से फांसी की सजा पर रोक लगाने की माँग की

सीरियल ब्लास्ट के दोषियों ने याचिका दायर कर फांसी की सजा पर रोकने की माँग की। सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट का आदेश सीरियल बम ब्लास्ट मामले के दोषियों ने हाईकोर्ट से फांसी की सजा पर रोक लगाने की अपील की है

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 अहमदाबाद। सीरियल ब्लास्ट के दोषियों ने याचिका दायर कर फांसी की सजा पर रोकने की माँग की। सरकार की अपील पर सुनवाई के लिए हाईकोर्ट का आदेश सीरियल बम ब्लास्ट मामले के दोषियों ने हाईकोर्ट से फांसी की सजा पर रोक लगाने की अपील की है.  इससे पहले 38 दोषियों को विशेष अदालत ने फांसी की सजा सुनाई थी।  30 दोषियों ने इस फैसले पर रोक लगाने का अनुरोध किया था।   इसके बाद हाईकोर्ट ने स्टे देने से इनकार कर दिया और सरकार और दोषियों की अपीलों को एक साथ सुनने का आदेश दिया।

अभियुक्त की ओर से यह तर्क दिया गया कि निचली अदालत ने उन बयानों को साक्ष्य के रूप में स्वीकार कर लिया है जिन्हें धारा 164 के तहत वापस ले लिया गया था। जिन साक्ष्यों और बयानों के आधार पर फांसी की सजा दी गई है, उन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।  ट्रायल कोर्ट ने आरोपियों के वकीलों द्वारा की गई दलीलों पर विचार नहीं किया।  हाईकोर्ट ने फांसी की सजा पर रोक लगाने की मांग को खारिज करते हुए कहा कि सजा पर रोक की मांग के लिए अलग से अर्जी दाखिल करने का निर्देश दिया है।

विशेष अदालत ने 38 दोषियों को फाँसी की सजा सुनाई। विशेष अदालत ने विस्फोट मामले में 49 दोषियों को सजा सुनाई।  जिनमें से 38 को फांसी की सजा और 11 को उम्रकैद की सजा सुनाई गई।  देर से पकड़े जाने के कारण यासीन भटकल और रियाज भटकल पर अलग-अलग मुकदमा चलाया जाएगा।  सरकार की ओर से दायर अपील में कहा गया कि निचली अदालत के फैसले के मुताबिक सजा की पुष्टि की जाए और उम्रकैद की भूमिका के हिसाब से उसे फांसी की सजा दी जाए.
First Updated : Sunday, 04 September 2022