बुधवार को मानहानि के केश में सपा नेता आजम खान की बांद्रा कोर्ट में पेशी हुई। बता दे, आजम खान पर मानहानि और भड़काऊ भाषण देने जैसे कई मामलें दर्ज है जिनके चलते वे बुधवार को कोर्ट पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उनका दर्द छलका।
मीडिया से बात करते हुए आजम खान ने कहा कि, "ये सब मुझे परेशान करने के लिए किया जा रहा है मैने कोई गुनाह नहीं किया है अब तक पूंजीपतियों ने विश्वविद्यालय बनवाए। मैं गरीब आदमी हूं, मैंने एक विश्वविद्यालय बनाया जिसमें अनाथ बच्चों की फीस नहीं लगती।"
इससे पहले आजम खान की तरफ से उन पर चल रहे मुकदमों को यूपी बाहर ट्रांसफर करने की याचिका सुप्रीम कोर्ट में डाली गई थी लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट से भी उनको झटका लगा है। कोर्ट ने आजम खान की याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने आमज खान की याचिका पर सुनवाई से इंकार करते हुए कहा कि, आपको राज्य में भी न्याय मिल सकता है आप हाईकोर्ट जा सकते है। रामपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट में आजम खान पर दो मुकदमे चल रहे है एक तो उनके बेटे अब्दुला आजम के दो जन्म प्रमाण पत्रों को लेकर और दूसरा उनके द्वारा दिये गए भड़काऊ भाषण को लेकर मामला चल रहा है।
इन दोनों मामलों को लेकर एमपी-एमएलए कोर्ट में आजम खान के बायन दर्ज कराने की कारवाई होनी थी जो अभी तक नहीं हो सकी है। जबकि कोर्ट ने आजम खान को इन दोनों मामलों पर धारा 313 के तहच बयान दर्ज कराने को कहा था।
बता दे, आजम खान ने इन सभी आरोपों को नकारा है और कहा है कि वे बिल्कुल बेकसुर है इन मामलों से उनका कोई लेना देना नहीं है। इसी को लेकर उन्होंने यूपी के बाहर इन मुकदमों को ट्रांसफर करने की याचिका दायर की थी।
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