उमेश पाल अपहरण केसः माफिया अतीक अहमद समेत 3 आरोपी दोषी करार
उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट ने माफिया अतीक अहमद को दोषी करार दे दिया है। मंगलवार को यूपी पुलिस अतीक और उनके भाई को कोर्ट लेकर पहुंची थी। इसके बाद अब जल्द ही सजा पर फैसला सुनाया जाएगा।
करीब 17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण मामले में प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार दिया है। 17 साल के लंबे समय बाद उमेश पाल के परिवार को इंसाफ मिला है। बता दें कि अतीक अहमद को सोमवार शाम साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश की नैनी जेल लाया गया था। इसके बाद आज यानी की मंगलवार को अतीक को कोर्ट में पेश किया गया।
उमेश पाल अपहरण मामले में कोर्ट ने अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। कोर्ट ने अतीक के अलावा, खान सौलत और दिनेश पासी दोषी ठहराया गया है। वहीं 10 में सात आरोपियों का दोष साबित नहीं हो सका है। इनमें अतीक अहमद का भाई अशरफ भी शामिल है। बताया जा रहा है कि थोड़ी देर में अतीक को सजा भी सुनाई जा सकती है। जब अतीक को कोर्ट में लाया जा रहा था। उस दौरान कोर्ट परिसर में वकीलों ने फांसी दो फांसी दो के नारे लगाए।
उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद, उसके भाई अशरफ समेत 11 लोगों को आरोपी बनाया गया है। जिनमें से एक आरोपी की मौत हो गई है। सोमवार शाम को अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश की नैनी जेल लाया गया था। वहीं उसके भाई अशरफ को बरेली की जेल से प्रयागराज लाया गया था। इसके बाद दोनों को इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया। इसके बाद आज दोपहर करीब 12 बजे उन्हें इलाहाबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट लाया गया था।