उमेश पाल उपहरण केसः माफिया अतीक अहमद समेत तीन दोषियों को आजीवन कारावास

उमेश पाल मामले में बहुबली अतीक अहमद को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा दो अन्य दोषियों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।

Lalit Hudda
Lalit Hudda

17 साल पुराने उमेश पाल अपहरण केस में माफिया अतीक अहमद को प्रयागराज की एम एमएलए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके अलावा कोर्ट ने अतीक के दो साथियों को भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज मामलों के मुताबिक, अतीक अहमद और उसके गैंग पर 101 मुकदमे दर्ज हैं। बता दें कि यह पहला मामला है, जिसमें अतीक अहमद को दोषी करार दिए जाने के पर उसे सजा मिली है।

दरअसल, उमेश पाल अपहरण मामले में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था। जिसमें से एक आरोपी की मौत हो गई। मंगलवार को कोर्ट ने इस मामले में सात आरोपियों को बरी कर दिया है। इसमें अतीक का भाई अशरफ भी शामिल है। कोर्ट ने जिन दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है उनमें अतीक अहमद के अलावा खान सौलत और दिनेश पासी शामिल है। वहीं जिन्हें बरी किया गया है उनमें अशरफ उर्फ खालिद अजीम, फरहान, जावेद उर्फ बज्जू, आबिद, इसरार, आशिक उर्फ मल्ली, एजाज अख्तर शामिल है।

अदालत के फैसले के बाद उमेश पाल की मां शांति देवी ने कहा कि मेरा बेटा शेर की तरह लड़ा था। अतीक को फांसी की सजा होनी चाहिए। उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा कि योगी जी मेरे पिता समान हैं। वह हमारे परिवार का ध्यान रखेंगे।

उत्तर प्रदेश के एडीजी कानून-व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि आज प्रदेश के मुख्य माफिया अतीक अहमद को पहली बार किसी मामले में सजा सुनाई है। उमेश पाल के अपहरण मामले में माननीय न्यायालय ने तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उन्होंने कहा कि आजीवन कारावास के साथ 1-1 लाख रुपए का जुर्माना तीनों अभियुक्तों पर लगाया गया है। अभियुक्तों में अतीक अहमद, खान शौकत हनीफ और दिनेश पासी शामिल हैं। 

इससे पहले प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट ने उमेश पाल अपहरण मामले में अतीक अहमद समेत तीन आरोपियों को दोषी ठहराया था। 17 साल के लंबे समय बाद उमेश पाल के परिवार को इंसाफ मिला है। बता दें कि अतीक अहमद को सोमवार शाम साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश की नैनी जेल लाया गया था। इसके बाद आज यानी की मंगलवार को अतीक को कोर्ट में पेश किया गया था। जहां पर उसे उम्रकैद की सजा सुनाई गई। वहीं जब अतीक को कोर्ट में लाया जा रहा था, उस दौरान कोर्ट परिसर में वकीलों ने फांसी दो फांसी दो के नारे लगाए थे।

इससे पहले मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने अतीक की याचिका को खारिज कर दिया था। अतीक के वकील ने पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि उन्हें यूपी की जेल में नहीं लाया जाए। अतीक ने पुलिस हिरासत में अपनी जान को खतरा भी बताया था। मंगलवार को सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इस याचिका को खारिज करते हुए कहा कि अतीक को यूपी लाया जा चुका है। अब इस मामले पर सुनवाई के लिए कुछ नहीं बचा है।

सोमवार शाम को अतीक अहमद को अहमदाबाद की साबरमती जेल से उत्तर प्रदेश की नैनी जेल लाया गया था। वहीं उसके भाई अशरफ को बरेली की जेल से प्रयागराज लाया गया था। इसके बाद दोनों को इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल में हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा गया था।

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28 March 2023, 03:09 PM IST

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