बच्चे को काटा तो पिता ने कुत्ते को दी दर्दनाक मौत, चाकू घोंपकर ले ली जान, दो मंजिल से फेंका नीचे

Hyderabad News: हैदराबाद से मानवता को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है. जिससे जानने के बाद आपकी रूह कांप जाएगी. दरअसल, यहां एक व्यक्ति को एक कुत्ते को चाकू घोंपकर मारने और उसे दो मंजिला इमारत से नीचे फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया. कुत्ते का आरोप बस इतना था कि उसने व्यक्ति के बच्चे को काट लिया था.

Amit Kumar
Edited By: Amit Kumar

Hyderabad News: हैदराबाद के जुम्मेरथ बाजार में शनिवार को एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है.  यहां  एक व्यक्ति को एक कुत्ते को चाकू घोंपकर मारने और उसे दो मंजिला इमारत से नीचे फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया.  आरोपी की पहचान सत्यनारायण के रूप में हुई है, जो एक दिहाड़ी मजदूर है. उसने अपने बेटे को गली के कुत्ते द्वारा काटे जाने के बाद कथित तौर पर गुस्से में आकर यह कदम उठाया. 

मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, पुलिस रिपोर्ट के अनुसार, झगड़ा तब शुरू हुआ जब सत्यनारायण का बेटा बाहर पटाखे फोड़ रहा था.  पटाखों की आवाज से उत्तेजित कुत्ते ने लड़के के हाथ पर काट लिया. मामले की जांच कर रहे एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'इस बारे में पता चलने पर, गुस्साए सत्यनारायण ने कुत्ते पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई.'

लोगों को धमकाता दिखा आरोपी 

इस बीच निवासियों द्वारा रिकॉर्ड किए गए एक वीडियो में, सत्यनारायण ने एक छड़ी लहराई और एक राहगीर को धमकाया जिसने उसके इस कार्य पर सवाल खड़े करने का काम किया. उसने अपना मचाव करते हुए कहा कि यह कदम  उसके बच्चे की चोट के जवाब में उठाया गया है. 

पुलिस ने कुत्ते के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा 

बता दें कि लड़के को कुत्ते द्वारा काटे जाने  और खरोंच के घावों का इलाज किया जा चुका है.  उसकी हालत स्थिर है.  सत्यनारायण अपनी पत्नी और दो बेटों के साथ उस इमारत में रहता है जहाँ कुत्ते के अवशेष मिले थे.  घटना के बाद उसने कुत्ते के शव को मूसी नदी में फेंक दिया, जहां बाद में पुलिस ने उसे पोस्टमार्टम के लिए अपने कब्जे में ले लिया. 

आरोपी पर दर्ज हुआ केस 

शैनयतगंज पुलिस ने सत्यनारायण के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 325 (पशु को मारने या अपंग करने की शरारत) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस अधिकारियों ने संकेत दिया कि आगे की शिकायतों के बाद राहगीरों पर हमले से संबंधित अतिरिक्त आरोप भी लगाए जा सकते हैं.

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03 November 2024, 05:51 PM IST

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