सीएम केजरीवाल जेल से चलाएंगे सरकार? जानिए क्या है कानून
Arvind Kejriwal: अरविंद केजरीवाल को ईडी ने शराब घोटाले मामले में गुरुवार को गिरफ्तार कर लिया है. इसके बाद आम आदमी पार्टी की ओर से कहा गया कि सीएम केजरीवाल जेल से सरकार चलाएंगे.
Arvind Kejriwal News: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने बड़ा एक्शन लिया है. ईडी ने शराब घोटाले में गुरुवार 21 मार्च को गिफ्तार कर लिया है. सीएम केजरीवाल ने गिरफ्तारी के दौरान जेल से सरकार चलाने का दावा किया. वो लालू यादव और हेमंत सोरेन की राह पर नहीं चले. लेकिन जेल से सरकार चलाना क्या संभव है? यह व्यावहारिक रूप से चुनौतीपूर्ण होगा. उन्हें जेल प्रशासन से बार-बार अनुमति की आवश्यकता पड़ेगी और सहायता की जरूरत होगी. आगे पर बात करेंगे कि जेल से सरकार चलाने के नियम है और हैं तो क्या कहा है कानून?
कैसे चलाएंगे केजरीवाल जेल से सरकार
सीए केजरीवाल जेल जाने पर बिना आरोप सिद्ध हुए तो उन्हें मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ेगा. ऐसा संविधान में नहीं लिखा है. अरविंद केजरीवाल का काम सिर्फ कागज पर साइन करना नहीं होता है. मुख्यमंत्री के पास अधिकारियों से मशवरा करना, कैबिनेट मीटिंग, सहित कई काम रहते हैं और ये सभी काम जेल के अंदर से संभव नहीं है.
कैबिनेट मीटिंग ले सकते हैं सीएम केजरीवाल
सुप्रीम कोर्ट के वकील विराग गुप्ता ने कहा कि जहां तक व्यावहारिकता की बात है, तो सीएम जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कैबिनेट मीटिंग ले सकते हैं. इसके लिए उन्हें जेल प्रशासन से मंजूरी लेनी होगी. अगर जेल प्रशासन ने अनुमति देने से इनकार कर दिया तो वह कैबिनेट मीटिंग नहीं ले पाएंगे.
सुनीता केजरीवाल बनेंगी मुख्यमंत्री?
बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव जब चारा घोटाले में जेल गए थे, तब उनकी पत्नी राबड़ी देवी ने सीएम पद की जिम्मेदारी संभाली थी. हालांकि झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन ने जेल जाने के बाद अपनी पत्नी को सीएम न बनाकर चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री की कुर्सी सौंप दी थी. अब ऐसे सवाल उठ रहे हैं कि केजरीवाल की पत्नी सुनीता सीएम बनेंगी. बीजेपी लंबे समय से दावा कर रही है कि अगर अरविंद केजरीवाल गिरफ्तार हुए तो वह सरकार बचाने के लिए अपनी पत्नी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बना सकते हैं.