केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, 1 मार्च से नया सोशल मीडिया कानून होगा लागू

सरकार ने 3 शिकायत अपीलीय समितियां (GAC) बनाने का फैसला किया है। ये समितियां 1 मार्च 2023 से काम करना शुरू कर देंगी।

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29 January 2023, 04:07 PM IST

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल आज हर कोई कर रहा है। फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म का उपयोग आज हर क्षेत्र में किया जाता है। लेकिन कई बार ये कंपनियां यूजर्स के साथ मनमानी करती हैं। जिसके लिए भारत सरकार नया नियम लेकर आने वाली है। आपको बता दें कि सरकार ने 3 शिकायत अपीलीय समितियां (GAC) बनाने का फैसला किया है। ये समितियां 1 मार्च 2023 से काम करना शुरू कर देंगी। समितियों का कार्य होगा कि वो यूजर्स की शिकायतों को 30 दिनों में समाधान करें।

आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने यूजर्स की शिकायतों को सुनने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाने का ऐलान किया है। जिसमें यूजर्स ऑनलाइन माध्यम से अपनी शिकायत कर पाएंगे। खास बात ये है कि इनकी शिकायतों का निपटारा ऑनलाइव ही किया जाएगा। इसके लिए यूजर्स को कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं होगी। अगर कोई यूजर्स की शिकायत में दोषी पाया जाता है। तो उसके खिलाफ सरकार सख्त एक्शन लेगी। कई बार ऐसा होता है कि यूजर्स के अकाउंट को बंद कर दिया जाता है अगर ऐसा हुआ तो केंद्र सरकार द्वारा गठित की गई समितियां इस पर कार्रवाई करेंगी।

सरकार ने समितियों का किया गठन

27 जनवरी को केंद्र सरकार ने शिकायत अपीलीय समितियों को अधिसूचित किया है। इसके तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों के साथ साइबर अपराध होता है। उस सोशल मीडिया कंपनी के खिलाफ जो भी शिकायत आएगी उसका समाधान करेंगी। अधिसूचना के अनुसार, तीनों समिति के अंदर में एक अध्यक्ष और दो विभिन्न सरकारी संस्थाओं के पूर्णकालिक सदस्य होंगे कारी होंगे। आपको बता दें कि पहली गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय द्वारा की जाएगी। वहीं दूसरी समिति की अध्यक्षता सूचना और प्रसारण मंत्रालय में नीति

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29 January 2023, 04:07 PM IST

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