केंद्र सरकार ने ई-कॉमर्स कंपनियों को सीट बेल्ट से जुड़े प्रोडक्ट न सेल करना का दिया निर्देश

उपभोक्ता संरक्षण नियामक ने ई-कॉमर्स कंपनियों को सीट बेल्ट न पहनने पर अलार्म रोकने वाले उपकरण की सेल पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।

Nisha Srivastava
Nisha Srivastava

भारत सरकार देश में सड़क हादसों को कम करने लिए लगातार प्रयास कर रही है। लोगों को नो ड्रिंक-एंड ड्राइव, सीट बेल्ट लगाना समेत कई तरह की एडवाइजरी जारी की जाती है। जिससे रास्ते में किसी भी तरह के रोड एक्सीडेंट को रोका जा सके। अकसर लोग कार में सीट बेल्ट नहीं पहनते हैं या भूल जाते हैं।

आपको बता दें कि सीट बेल्ट न पहनने पर अलार्म बचने लगता है, इसको रोकने के लिए लोग ऐसे उपकरण का इस्तेमाल करते हैं, जिससे यह अलार्म न बजे। अब सरकार ने इस संबंध में ई-कॉमर्स कंपनियों को बड़ा निर्देश दिया है।

इन प्रोडक्ट्स की ब्रिकी पर लगी रोक

उपभोक्ता संरक्षण नियामक ने अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडी, शॉपक्लूज और मीशो समेत कई ई-कॉमर्स कंपनियों को सीट बेल्ट न पहनने के स्थिति में अलार्म को बजने से रोकने के लिए ऐसे उपकरणों की ब्रिकी पर रोक लगाने को कहा है। इससे यात्रियों की सुरक्षा प्रभावित होती है।

आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति ऐसी क्लिप को आसानी से कम दाम में खरीद लेते हैं। जिसके बाद कार में सीट बेल्ट नहीं लगाने के बाद बजने वाला अलार्म बंद हो जाता है। ऐसे में अगर किसी ने सीट बेल्ट नहीं पहनी है तो उसे गंभीर चोट करने का खतरा रहता है।

इन कंपनियों ने हटाए प्रोडक्ट्स

CCPA के निर्देश के बाद सीट बेल्ट न पहनने पर स्टॉपर क्लिप को कई ई-कॉमर्स ने इसे अपने प्लेटफॉर्म से हटा लिया है। इनमें अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, शॉपक्लूज और मीशो अपने प्लेटफॉर्म से स्थायी रूप से हटा दें। इनमें अमेजन ने 8,095, फ्लिपकार्ट ने करीब 5,000 ने स्टॉपर क्लिप को हटा दिया है।

इसके अलावा सीसीपीए ने राज्यों के मुख्य सचिवों और जिलाधिकारियों को निर्देश दिया है। CCPA ने अपने पत्र में लिखा कि ऐसे उपकरण बनाने और बेचने वालों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। देश में केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत कार में यात्रा के दौरान सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। लेकिन आज के समय में ऑनलाइन मिलने वाले स्टॉपर क्लिप कारण यात्रियों की सुरक्षा से समझौता होता है।

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13 May 2023, 04:17 PM IST

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