GST Council Meeting : केंद्र सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो पर लगेगा 28 फीसदी जीएसटी
Online Gaming : केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसिनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला लिया है. इन गेम्स पर जीएसटी लगाने का फैसला स्थिर रखा गया.
GST On Online Gaming : आज के समय में हर ऐज ग्रुप के लोग ऑनालाइन गेम्स खेलते हैं. लोगों को ऑनलाइन गेमिंग मनोरंजन का बेस्ट ऑप्शन लगता है. अब केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़दौड़ और कसिनो पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला लिया है. दरअसल शनिवार को केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 52वीं बैठक हुई. जिसमें इन गेम्स पर जीएसटी लगाने का फैसला स्थिर रखा गया. यह 1 अक्टूबर, 2023 से प्रभावी होंगे.
28 फीसदी लगेगा जीएसटी
शनिवार फैसला लिया गया कि केंद्रीय और राज्य जीएसटी कानूनों में संशोधन किया जाएगा. इस संबंध में राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि राज्य 1 अक्टूबर, 2023 से इसे पारित करने पर सहमत हैं. यह नियम उन राज्यों पर भी लागू होगा जिन्होंने इसे लेकर अबतक कोई कानून नहीं बनाया है. जानकारी के अनुसार जीएसटी काउंसिल की बैठक में बताया गया कि इसके लिए 18 राज्यों ने अपनी सहमति जताई है.
पहले से मौजूद है कानून
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने कहा कि काननू पहले से ही मौजूद थे. अभी कानून में कोई बदलाव नहीं किया गया है. लेकिन ये टैक्स तो हमेशा से देना था. क्योंकि पैसे वाले दांव पहले से खेले जाते थे और ये सट्टेबाजी को प्रमोट करते थे. उन्होंने आगे कहा कि देश में सट्टेबाजी के लिए पहले से काननू था, जिसे अब स्पष्ट कर दिया गया है. यही वजह है कि ऑनलाइन गेमिंग कंपनियों को नोटिस भेजा जा रहा है.
टैक्स पर AAP का बयान
ऑनलाइन गेमिंग पर लगाए जा रहे 28 फीसदी जीएसटी पर आम आदमी पार्टी ने सवाल खड़े किए हैं. आप की मंत्री आतिशी ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर 28 फीसदी जीएसटी का फैसला और 1.5 लाख करोड़ रुपये की कर चोरी का नोटिस भेजना गलत है. क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग देश की विकास में छोटे-बड़े स्टार्टअप का अहम रोल है.