Hc ने यूट्यूब को दिया बड़ा आदेश, जल्द हटाएं भारतीय मसालों में गाय का गोबर होने का दावा करने वाले वीडियो

कोर्ट ने कहा “इस तरह के 'कैच' के चिह्न वाली मसाला कंपनी के वीडियो बनाना और अपलोड करना कंपनी को 'बदनाम करने और अपमानित करने के लिए किया गया है।

Nisha Srivastava
Nisha Srivastava

Indian Spices : इंटरनेट की सबसे बड़ी कंपनी गूगल के स्वामित्व वाली यूट्यूब को दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने कंपनी से कहा है कि वो यूट्यूब से वो सभी वीडियो हटाएं जिसमें भारतीय मसालों में गाय का गोबर और गौ मूत्र होने का दावा किया गया है।

दरअसल इस प्लेटफॉम पर कई ऐसे वीडियो अपलोड हैं जिनमें बिना किसी वैज्ञानिक आधार पर किसी भी चीज को लेकर या उत्पाद को लेकर दावे करते किए जाते हैं। ऐसे ही दावे भारतीय मसालों को लेकर किए जा रहे थे, जिससे संबंधित मसालों की कंपनी और उनके प्रोडक्ट पर सवाल उठने लग जाते हैं।

कैच ब्रांड की याचिका पर हुई सुनवाई

कैच ब्रांड मसाले बेचने वाली कंपनी धर्मपाल सत्यपाल संस प्राइवेट लिमिटेड ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। जिसमें कहा गया था कि भारतीय मसालों में गाय का गोबर और गौ मूत्र होने का दावा करने वाले यूट्यूब चैनलों के मालिकों पर कार्रवाई की जाए। कोर्ट ने इसी मामले पर सुनवाई की।

सुनवाई के दौरान कंपनी ने कोर्ट के समक्ष मसालों के लिए संबधित नियामकों से प्राप्त प्रमाण पत्र रखे। साथ ही प्रमाणित लैब से एक स्वतंत्र खाद्य विश्लेषण की रिपोर्ट भी प्रस्तुत की है। इस रिपोर्ट में साफ बताया गया था कि मसालों में गाय के गोबर, गोमूत्र या किसी अन्य दूषित पदार्थ नहीं है।

कोर्ट ने दिया आदेश

सुनवाई के दौरान सभी दस्तावेजों को देखकर कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा “इस तरह के 'कैच' के चिह्न वाली मसाला कंपनी के वीडियो बनाना और अपलोड करना कंपनी को 'बदनाम करने और अपमानित करने के लिए किया गया है। कोर्ट ने कहा “यूट्यूब पर अपलोड किए गए वीडियो को देखकर पता चलता है कि इन वीडियो के जरिए लोगों को गलत सूचना दी जा है।

मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव नरूला ने कहा कोर्ट में पेश दस्तावेजों से पुष्टि हुई कि बिना किसी सबूत के आधार पर मसाले वाली कंपनी को बदनाम करने की कोशिश की गई है। कोर्ट ने यूट्यूब को इस तरह के वीडियो को हटाने का आदेश दिया है। जिन चैनलों को कोर्ट ने नोटिस दिया है उनमें टीवीआर और व्यूज एन न्यूज शामिल हैं।

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06 May 2023, 01:22 PM IST

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