Online Gaming : आज से इन दो ऑनलाइन गेम्स पर लगेगा टैक्स, सरकार ने 28 फीसदी जीएसटी लगाने का किया फैसला
28 percent GST On Online Gaming : 1 अक्टूबर यानी आज से ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी कानून लागू हो जाएगा.
GST On Casino-Horse Racing : आज के समय में बच्चों से लेकर बड़ी उम्र के लोग भी ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं. घंटों फोन पर गेम खेलना हर किसी के मनोरंजन की पहली पसंद बन गई है. अगर आप भी ऑनलाइन गेमिंग लवर हैं तो आपको सरकार के एक फैसले से झटका लग सकता है. दरअसल 1 अक्टूबर यानी आज से ऑनलाइन गेमिंग कैसीनो और घुड़दौड़ पर 28 प्रतिशत जीएसटी कानून लागू हो जाएगा. बीते दिन इस संबंध में वित्त मंत्रालय की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया था.
गेमिंग ऐप पर 28 फीसदी जीएसटी
केंद्र सरकार के नए ऑनलाइन गेमिंग कानून के तहत आज से लॉटरी, सट्टेबाजी और जुए के समान माना जाएगा. फिर दांव के पूर्ण अंकित राशि पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. इस कानून के तहत अब ऑफशोर ऑनलाइन गेमिंग ऐप्स को आईजीएसटी अधिनियम में बदलाव के बाद भारत में रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है. साथ ही घरेलू कानून के मुताबिक टैक्स का भुगतान करना भी जरूरी है. वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन में कहा गया कि 1 अक्टूबर से यह फैसला प्रभावी होगा.
सरकार ने कब लिया था फैसला
50वीं जीएसटी की बैठक में सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़सवार पर 28 प्रतिशत जीएसटी लगाने का फैसला लिया था. इस बैठक में केंद्र और राज्यों के वित्त मंत्री शामिल हुए थे. सभी ने ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और घुड़सवार को टैक्स लगाने के लिए कानून में संशोधन को मंजूरी दी थी. आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय के अनुसार इस कानून के लागू होने के छह महीने बाद इस फैसले की समीझा की जाएगी. सरकार के इस निर्णय का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग उद्योग विनियमित करना और राजस्व को बढ़ाना है.