Social Media : आईटी मंत्रालय ने X-यूट्यूब और टेलीग्राम को दिया नोटिस, कहा प्लेटफॉर्म से हटाए बाल यौन शोषण सामग्री

Social Media Apps : आईटी मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को प्लेटफॉर्म से भारत में बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री को हटाने का आदेश दिया है.

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Adult Content : आज से समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब, एक्स (पहले ट्विटर) और टेलीग्राम समेत कई ऐप्स हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा बन गए हैं. आज लाखों-करोड़ों यूजर्स इन ऐप्स का इस्तेमाल करते हैं. कई बार इन प्लेटफॉर्म पर अश्लील व आपत्तिजनक वीडियो और फोटो भी देखने को मिलते हैं. अब ऐसे कंटेंट पर रोक लगाने के लिए देश के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (IT) ने एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को एक नोटिस जारी किया है.

आईटी मंत्रालय ने दिया नोटिस

आईटी मंत्रालय की ओर से जारी नोटिस में एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम को प्लेटफॉर्म से भारत में बाल यौन शोषण से संबंधित सामग्री को हटाने का आदेश दिया है. मंत्रालय ने कहा कि अगर बाल यौन शोषण से जुड़ी सामग्री प्लेटफॉर्म से नहीं हटाई गई तो उनकी कानूनी सुरक्षा को हटा दिया जाएगा. साथ ही कानूनी एक्शन में लिया जा सकता है. वहीं इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बयान दिया है.

क्या बोले राजीव चंद्रशेखर

मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि हमने एक्स, यूट्यूब और टेलीग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को नोटिस भेजा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उनके प्लेटफॉर्म पर कोई बाल यौन शोषण कंटेंट मौजूद तो नहीं है. उन्होंने बताया कि अगर ये कंपनियां आदेश का पालन नहीं करती हैं तो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 79 के तहत संरक्षण को वापस ले लिया जाएगा.

सरकार लेगी एक्शन

इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी राज्यमंत्री राजीव चंद्रशेखर ने बताया कि कंपनियों पर भारतीय कानून के तहत परिणाम भी भुगतने पड़े सकते हैं. बता दें अधिनियम की धाराएं 66ई, 67, 67 ए और 67 बी के तहत अश्लील सामग्रियों के ऑनलाइन प्रसारण के लिए कड़े दंड व जुर्माने का प्रावधान है. First Updated : Saturday, 07 October 2023