TRAI : TRAI ने टेलीकॉम कंपनियों के लिए जारी किया आदेश, कस्टमर्स से ज्यादा पैसे वसूलने पर कही ये बात
TRAI Rules : ट्राई ने देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है. अगर ऑडिट के दौरान किसी कंपनी ने कस्टमर्स से ज्यादा पैसा वसूला है, तो ऑडिटर को इस बात को हाईलाइट कर कंपनी को बताना होगा.
TRAI New Rules : भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) समय-समय पर ग्राहकों के हित के लिए नए नियमों को लागू करती है. अब ट्राई ने देश की सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए एक नया आदेश जारी किया है. जिसके तहत हर टेलीकॉम कंपनी को साल में एक बार अपने मीटरिंग और बिल्डिंग सिस्टम को ट्राइ द्वारा तय किए गए ऑडिटर्स से चेक करवाना होगा. यह नियम 11 सितंबर को अधिसूचित सेवा की गुणवत्ता नियम, 2023 का हिस्सा है. इस नियम का पालन करना सभी टेलीकॉम कंपनियों के लिए अनिवार्य है.
क्या है ट्राई का आदेश
ट्राई के नए आदेश के अनुसार अगर ऑडिट के दौरान किसी कंपनी ने कस्टमर्स से ज्यादा पैसा वसूला है, तो ऑडिटर को इस बात को हाईलाइट कर कंपनी को बताना होगा. साथ ही संबंधित कंपनी को ऑडिट डेट के तीन महीने के अंदर ग्राहकों को उनका पैसा लौटाना होगा. ट्राई ने कहा कि प्रत्येक LSA का वित्तीय वर्ष में मात्र एक बार ऑडिट किया जाएगा. पुराने नियमों के चलते 4 बार ऑडिट किया जाता है. ट्राई के नए नियम से कंपनियों का ऑडिट बोझ लगभग 75 फीसदी कम होगा.
नियम के उल्लंघन पर लगेगा जुर्माना
ट्राई ने ध्यान रखा गया है कि अधिकतम टैरिफ प्लान्स कवर हो, इससे पहले केवल 15 सबसे लोकप्रिय टैरिफ प्लान्स के ऑडिट का प्रावधान था जिसने कम संख्या सब्सक्रिप्शन वाले अच्छे प्लान्स रह जाते हैं. नए नियम के तहत हर टेलीकॉम कंपनी को अपनी सालाना एक्शन रिपोर्ट ट्राई को जमा करनी होगी.
ऐसा न करने पर ट्राई उस कंपनी पर 25 लाख रुपये का जुर्माना लगा सकती है. साथ ही कंपनियों को हर साल 15 अप्रैल तक ऑडिट का अपना सालाना कार्यक्रम TRAI में सबमिट करना होगा. जिसमें ऑडिट किए जाने वाले पर बिलिंग सिस्टम और लाइसेंस प्राप्त सेवा क्षेत्रों की डिटेल्स शामिल होगी.