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Supreme Court: अब पति-पत्नी को नहीं करना होगा छह महीने का इंतजार, 5 जजों की संविधान पीठ ने तलाक के आधार तय किए
पति-पत्नी के बीच का रिश्ता काफी खराब हो चुका है और सुलह होने की कोई गुंजाइश नहीं हैं तो ऐसी स्थिति में उन्हें छह महीने का इंतजार करने की जरूरत नही है। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 142 के तहत मिली शक्तियों का प्रयोग कर तलाक मंजूर कर सकता है।
