पंजाब के लोगों को मिली बड़ी राहत, अब बोरिंग के लिए नहीं लेनी होगी अनुमति

पंजाब के लोगों को मिली बड़ी राहत, अब बोरिंग के लिए नहीं लेनी होगी अनुमति

Saurabh Dwivedi
Saurabh Dwivedi

पंजाब के लोगों के लिए प्रदेश की आम आदमी पार्टी की सरकार ने एक और बड़ी राहत दी है। इससे न सिर्फ किसानों को बल्कि प्रदेश की समस्त जनता को लाभ पहुंचेगा और परेशानियों से मुक्ति मिलेगी। पंजाब में अब कृषि समेत अन्य निजी इस्तेमाल के लिए भूमिगत जल निकालने के लिए सरकार से अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। पंजाब जल नियामक विकास प्राधिकरण यानी पीडब्ल्यूआरडीए ने कृषि कार्यों के लिए अपना ट्यूबवेल बोर करवाने के लिए अनुमति लेने में छूट प्रदान की है। इससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी। कृषि के अलावा पेयजल और घरेलू उपयोग समेत अन्य कुछ मामलों में सरकार ने राहत प्रदान की है। 

पंजाब जल नियामक विकास प्राधिकरण ने ग्राउंड वाटर एक्सट्रैक्शन एंड कंजर्वेशन एक्ट-2020 में संशोधन किया है। प्राधिकरण की ओर से जारी नई नियमावली को बीते 27 जनवरी को पब्लिश कर दिया गया है। प्राधिकरण के ये नए नियम 1 फरवरी 2023 से लागू होंगे। बता दें कि पीडब्ल्यूआरडीए राज्य में ग्राउंड वाटर से संबंधित योजनाओं की इजाजत देता है। प्राधिकरण की अनुमति मिलने के बाद ही भूजल का इस्तेमाल किया जा सकता है यानी बोरवेल कराने से पहले आपको सरकारी परमिशन की जरूरत पड़ती है लेकिन इस बार अथॉरिटी की ओर से कुछ मामलों में अनुमति को लेकर छूट दी गई है जिससे लोगों को बड़ी राहत मिलने वाली है। 

जानकारी के मुताबिक पीडब्ल्यूआरडीए ने पंजाब में भूजल के इस्तेमाल पर नियमों को लचीला बनाते हुए स्वीकृति में छूट प्रदान की है। इनमें पानी को पीने के लिए उपयोग करना और घरेलू इस्तेमाल को शामिल किया गया है। इसके अलावा केवल कृषि के लिए भूजल का इस्तेमाल करने पर भी अनुमति लेने की जरूरत नहीं होगी। वहीं, धार्मिक कार्य में पूजा वगैरह के लिए पानी का इस्तेमाल करना, सरकारी पेयजल और घरेलू जल आपूर्ति योजना, सेना और केंद्रीय पैरा मिलिट्री फोर्स के पानी का इस्तेमाल, शहरी निकाय, पंचायती राज संस्थान, कैंटोनमेंट बोर्ड, सुधार ट्रस्ट और क्षेत्र विकास प्राधिकरण को नियमों में छूट प्रदान की गई है।

नए नियमों के तहत इस तरह की कोई भी यूनिट प्रति माह 300 क्यूबिक मीटर भूजल का ही इस्तेमाल कर सकेगी। इससे ऊपर पानी के इस्तेमाल पर पीडब्ल्यूआरडीए से अनुमति लेनी होगी। पंजाब जल नियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष ने जानकारी दी कि पंजाब भूजल निकासी और संरक्षण की गाइडलाइन को पंजाब सरकार के राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। इसमें कई तरह की छूट शामिल हैं जो 1 फरवरी से लागू हो जाएगा।

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