अरे गजब! ऑफिस की नींद ने बनाया लखपति! नौकरी से हुआ बर्खास्त लेकिन पलट गई किस्मत

चीन से एक अजीब मामला सामने आया है, जिसमें एक कर्मचारी को ऑफिस में झपकी लेने पर बर्खास्त कर दिया गया. हालांकि कर्मचारी हार नहीं माना और इस मामले को लेकर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने कर्मचारी के हक में फैसले सुनाया जिसके बाद वो लाखपती बन गया.

calender

चीन से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां एक केमिकल कंपनी में काम करने वाले एक कर्मचारी को ऑफिस में थोड़ी देर सोने की वजह से नौकरी से निकाल दिया गया. लेकिन कर्मचारी ने हार नहीं मानी और कोर्ट का रुख किया. कोर्ट ने कंपनी को गलत ठहराते हुए कर्मचारी के पक्ष में फैसला सुनाया और उसे 40 लाख रुपये का मुआवजा दिलवाया.

साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट के अनुसार, झैंग नामक कर्मचारी ताईजिंग के एक केमिकल कंपनी में 20 साल से काम कर रहा था. उसे ऑफिस में झपकी लेने के कारण कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया.

20 साल से कंपनी में काम कर रहा था कर्मचारी  

यह मामला ताईजिंग शहर की एक केमिकल कंपनी का है. झैंग नाम का यह कर्मचारी पिछले 20 साल से कंपनी में अपनी सेवाएं दे रहा था. एक दिन, देर रात तक काम करने के बाद, झैंग ने ऑफिस में झपकी ले ली. दुर्भाग्य से, उनकी यह झपकी सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई. इसके बाद कंपनी ने इसे 'जीरो टॉलरेंस पॉलिसी' का उल्लंघन बताया और झैंग को नौकरी से निकाल दिया.

कंपनी ने उठाया सख्त कदम

कंपनी ने कहा कि झैंग ने उनकी पॉलिसी के खिलाफ काम किया है. उन्हें साइन कराए गए एक नोट में लिखा गया था, "कॉमरेड झैंग, आपने 2004 में कंपनी जॉइन की थी और पॉलिसी पर साइन किया था, लेकिन आपने इसका उल्लंघन किया. इसलिए आपको बर्खास्त किया जाता है."

कोर्ट का फैसला  

झैंग ने कंपनी के इस कदम को गलत बताते हुए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. कोर्ट ने मामले की सुनवाई के बाद झैंग के पक्ष में फैसला सुनाया. जज जू क्यू ने कहा कि कंपनी को अपने नियम लागू करने का अधिकार है, लेकिन जब कर्मचारी की गलती से कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ हो, तो इतनी सख्त कार्रवाई नहीं होनी चाहिए.  

40 लाख रुपये का मुआवजा  

झैंग के 20 साल की सेवा और उनके बेहतर प्रदर्शन को ध्यान में रखते हुए, कोर्ट ने कंपनी को उन्हें 40 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश दिया. यह फैसला न केवल झैंग के लिए न्याय था, बल्कि यह अन्य कंपनियों के लिए भी एक कड़ा संदेश है. First Updated : Wednesday, 27 November 2024