दुल्हन ने 7 साल तक सुहागरात तो दूर, पति को छूने तक नहीं दिया... क्या हैं पूरा मामला

Viral news: शादी के 7 साल बाद भी दुल्हन ने अपने पति के साथ सुहागरात नहीं मनाई. कारण पूछने पर दुल्हन ने बताया कि उसकी हैसियत के मुताबिक रिसेप्शन नहीं हुआ, जिससे वह नाराज थी. अब इस मामले पर हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया हैं.

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Viral news: कर्नाटक से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां शादी के 7 साल बाद भी दुल्हन ने अपने पति के साथ सुहागरात मनाने से इनकार कर दिया. इसके पीछे वजह यह बताई गई कि उसकी हैसियत के मुताबिक रिसेप्शन नहीं हुआ, जिससे वह नाराज थी. 

पति पर लगाए गंभीर आरोप

पति रवी (बदला हुआ नाम) ने अपनी पत्नी सौम्या (बदला हुआ नाम) के खिलाफ अदालत में तलाक की अर्जी दाखिल की. रवी ने आरोप लगाया कि उसकी पत्नी ने शादी के बाद ना केवल सुहागरात को टाला, बल्कि उसे ताने मारती रही और कभी-कभी उसके साथ बुरा व्यवहार भी किया. 

127 पन्नों के व्हाट्सएप मैसेज बने तलाक का आधार

रवी ने अदालत में अपनी पत्नी द्वारा भेजे गए 127 पन्नों के व्हाट्सएप संदेश पेश किए. इन संदेशों से यह साबित हुआ कि पत्नी को वैवाहिक जीवन में कोई रुचि नहीं थी. उसने बार-बार अपने पति से दूसरा रिश्ता करने के लिए कहा और दावा किया कि उसने इसके लिए पहले से ही बातचीत कर रखी थी. 

हाईकोर्ट का फैसला: तलाक को मंजूरी

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि पत्नी के व्यवहार और व्हाट्सएप संदेशों से साफ है कि वह वैवाहिक संबंध निभाने की इच्छुक नहीं थी. अदालत ने यह भी पाया कि पत्नी का रवैया वैवाहिक जीवन के अनुकूल नहीं था. हाईकोर्ट ने 30 जनवरी 2022 को फैमिली कोर्ट द्वारा दिए गए तलाक के आदेश को बरकरार रखा. 

पत्नी की दलील खारिज

तलाक को चुनौती देते हुए पत्नी ने हाईकोर्ट में अपील की थी. उसने कहा कि वह अपने पति से प्यार करती है और वैवाहिक जीवन को जारी रखना चाहती है. लेकिन हाईकोर्ट ने उसकी दलीलें खारिज कर दीं और पति को तलाक की अनुमति दे दी. 

शादी से लेकर विवाद तक की पूरी कहानी

रवी और सौम्या की शादी 27 सितंबर 2017 को माता-पिता की सहमति से हुई थी. शादी के बाद पत्नी ने यह कहते हुए सुहागरात से इनकार कर दिया कि रिसेप्शन उसकी उम्मीदों के अनुरूप नहीं था. इसके बाद भी वह सात साल तक अलग-अलग बहानों से सुहागरात को टालती रही. पति ने 2019 में तलाक की अर्जी दाखिल की, जिसे अब हाईकोर्ट ने मंजूरी दे दी है. 
  First Updated : Thursday, 19 December 2024