शख्स ने मॉल के एंट्री गेट पर की 'पॉटी', कोर्ट ने लगाया 25,000 का जुर्माना

रामू ने अदालत में सार्वजनिक सफाई नियमों का उल्लंघन करने के लिए दोष स्वीकार किया.  इस  घटना का वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो को फेसबुक पर दो दिन में 1,500 से अधिक लाइक्स मिले थे.

Janbhawana Times
Janbhawana Times

Viral News: भारत के एक मजदूर ने सिंगापुर के एक मॉल के बाहर पॉटी कर दी. पॉटी करने को लेकर शख्स पर 25000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है. 37 वर्षीय रामू चिन्नारसा को सिंगापुर के 'द शॉप्स' मॉल के बाहर शौच करने के आरोप में SGD 400 (25000 रुपए) का जुर्माना लगाया गया है. यह घटना पिछले साल 30 अक्टूबर को हुई थी. बताया जा रहा है आरोपी रामू शराब के नशे में था.

वायरल हुआ था वीडियो

रामू ने अदालत में सार्वजनिक सफाई नियमों का उल्लंघन करने के लिए दोष स्वीकार किया.  इस  घटना का वीडियो वायरल हुआ था. वीडियो को फेसबुक पर दो दिन में 1,500 से अधिक लाइक्स मिले थे.

पी थी तीन बोतल शराब
रिपोर्ट्स के अनुसार, रामू ने उस सुबह तीन बोतल शराब पी थी और मरीन बे सैंड्स कैसीनो में जुआ खेला था. सुबह करीब 5 बजे, वह कैसीनो से निकला, उस वक्त भी वह शराब के नशे में था. शौचालय नहीं मिलने पर, उसने सुबह 7:01 बजे मॉल के प्रवेश द्वार के पास एक रेस्तरां के बाहर शौच किया.

घटना के बाद, रामू वहां से चला गया और लगभग 11 बजे तक कैसीनो के बाहर एक पत्थर की बेंच पर सोता रहा. बाद में उस दिन, मरीन बे सैंड्स के एक सुरक्षा अधिकारी ने रामू का वीडियो देखा और इसे पुलिस को रिपोर्ट किया. रामू ने अगले दिन, 31 अक्टूबर को सिंगापुर छोड़ा, लेकिन बाद में लौट आया. इस वर्ष जून में, जब उसने फिर से कैसीनो में प्रवेश करने की कोशिश की तो उसे पहचान लिया गया और गिरफ्तार किया गया.

अदालत में सुनवाई के दौरान, जिला न्यायाधीश क्रिस्टोफर गोह इंग चियांग ने रामू को सलाह दी, "क्या आप जानते हैं कि सबसे कम जुर्माना कैसे लगेगा? यह सब सार्वजनिक स्थान पर मत करो. बेहतर यह है कि खुद को इतना नशे में मत डालो कि ऐसा हो. अगर यह फिर से हुआ-  जो मैं नहीं चाहता तो जुर्माना आज से ज्यादा होगा."

उप लोक अभियोजक ने रामू के लिए SGD 400 से SGD 500 का जुर्माने की मांग की, यह बताते हुए कि रामू ने लगभग 10 मिनट तक सार्वजनिक स्थान पर शौच किया और न तो साफ किया और न ही किसी कर्मचारी को सूचित किया. उन्होंने कहा कि अगर वीडियो नहीं होता, तो शौच खुले में लंबे समय तक रह सकता था.

सिंगापुर में खुले में शौच करने पर भारी जुर्माना
सिंगापुर के कानून के तहत, सार्वजनिक स्थान पर शौच करने पर किसी को पहले अपराध के लिए SGD 1,000 तक का जुर्माना लगाया जा सकता है, और दोषसिद्धि के बाद हर दिन के लिए अतिरिक्त SGD 100 का जुर्माना हो सकता है.

calender
20 September 2024, 07:48 PM IST

जरूरी खबरें

ट्रेंडिंग गैलरी

ट्रेंडिंग वीडियो