Fair and Handsome: दिल्ली के एक युवक ने फेयर एंड हैंडसम क्रीम से गोरा न होने पर कंपनी इमामी लिमिटेड के खिलाफ केस कर दिया. साल 2013 में शुरू हुए इस मामले में कंज्यूमर कोर्ट ने हाल ही में अपना फैसला सुनाया और कंपनी पर 15 लाख रुपये का जुर्माना ठोक दिया. युवक ने शिकायत की थी कि क्रीम लगाने के बावजूद उसकी त्वचा पर कोई असर नहीं हुआ.
कोर्ट ने पाया कि कंपनी ने अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए गुमराह करने वाला विज्ञापन दिया था. कंपनी का दावा था कि यह क्रीम गोरा बना सकती है, लेकिन युवक को कोई बदलाव महसूस नहीं हुआ.
साल 2013 में दिल्ली के युवक ने 79 रुपये की इमामी फेयर एंड हैंडसम क्रीम खरीदी थी. कंपनी ने दावा किया था कि इस क्रीम को तीन हफ्ते तक लगाने से गोरा रंग मिलेगा. युवक ने पैकेजिंग पर लिखे सभी निर्देशों का पालन करते हुए क्रीम का इस्तेमाल किया, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा.
युवक ने कोर्ट में आरोप लगाया कि क्रीम की पैकेजिंग और लेबलिंग पर किए गए दावे झूठे थे. उसने बताया कि उसने सभी निर्देशों का सही तरीके से पालन किया, लेकिन फिर भी उसे कोई फायदा नहीं हुआ.
कोर्ट में इमामी कंपनी ने कई तरह के तर्क पेश किए. लेकिन कोर्ट ने कंपनी के तर्कों को खारिज कर दिया. कोर्ट ने कहा कि कंपनी ने अपने उत्पाद की पैकेजिंग पर दिए गए निर्देश अधूरे थे और ग्राहकों को सही जानकारी नहीं दी गई.
कंज्यूमर कोर्ट ने माना कि फेयर एंड हैंडसम क्रीम की मार्केटिंग में गुमराह करने वाला विज्ञापन किया गया था. कोर्ट ने कहा कि कंपनी ने ग्राहकों को भरोसा दिलाया कि क्रीम से गोरा रंग मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इसके चलते कोर्ट ने कंपनी पर 15 लाख रुपये का जुर्माना लगाया और युवक को मुआवजा देने का आदेश दिया. First Updated : Thursday, 12 December 2024