Panipuri Vendor Gets GST Notice: तमिलनाडु के एक पानीपुरी विक्रेता को वित्तीय साल 2023-24 के दौरान ऑनलाइन भुगतान के माध्यम से 40 लाख रुपये कमाने के बाद जीएसटी अधिकारियों द्वारा नोटिस भेजा गया है. इस नोटिस के अनुसार, विक्रेता को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर पिछले तीन वर्षों के वित्तीय दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं.
जीएसटी अधिनियम के तहत नोटिस जारी
आपको बता दें कि विक्रेता को 17 दिसंबर, 2024 को तमिलनाडु वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम और केंद्रीय जीएसटी अधिनियम की धारा 70 के तहत समन भेजा गया. जीएसटी कानूनों के अनुसार, किसी भी व्यवसाय का वार्षिक कारोबार 40 लाख रुपये से अधिक होने पर उसे जीएसटी पंजीकरण कराना अनिवार्य होता है.
सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया
इस नोटिस ने सोशल मीडिया पर बड़ी चर्चा छेड़ दी है. कई उपयोगकर्ताओं ने इस पर अलग-अलग राय व्यक्त की.
एक उपयोगकर्ता ने लिखा कि, ''40 लाख रुपये प्राप्त हुए हैं, लेकिन यह विक्रेता की शुद्ध आय हो या नहीं, इसकी जांच होनी चाहिए. सामग्री, मानव संसाधन और अन्य खर्चों को हटाकर ही वास्तविक आय का आकलन किया जाना चाहिए.'' वहीं, एक अन्य यूजर ने कहा,
''पानीपुरी जैसी छोटी चीज़ों में अधिकतर लोग नकद भुगतान करते हैं. संभव है कि विक्रेता की वास्तविक कमाई 60 लाख रुपये से अधिक हो.''
जीएसटी अनुपालन में लापरवाही
बताते चले कि नोटिस में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि 40 लाख रुपये वार्षिक कारोबार सीमा पार करने के बावजूद बिना जीएसटी पंजीकरण के वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति करना गैर-कानूनी है.
कॉमेडियन का वीडियो भी वायरल
इससे पहले एक कॉमेडियन का वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने पानीपुरी व्यवसाय को कॉर्पोरेट नौकरियों की तुलना में अधिक लाभकारी बताया था. उन्होंने कहा था कि कॉर्पोरेट नौकरियों के मुकाबले, पानीपुरी विक्रेताओं को ग्राहकों की निरंतर भीड़ मिलती है और उनके कार्य के घंटे लचीले होते हैं.
हालांकि, यह मामला छोटे व्यवसायों के लिए कर अनुपालन की बढ़ती चुनौतियों को उजागर करता है. जीएसटी अधिकारियों की यह कार्रवाई व्यापार जगत में पारदर्शिता लाने का प्रयास हो सकती है. First Updated : Sunday, 05 January 2025