Income Tax : टैक्स बचाने के लिए अपनाएं ये तरीके
इनकम टैक्स
नौकरी करने व्यक्ति, व्यापारी समेत सभी को इनकम टैक्स भरना जरूर होता है. 1 अप्रैल, 2024 से नए वित्तीय वर्ष में टैक्स से बचने का समय शुरू हो जाएगा.
आयकर अधिनियम
आयकर अधिनियम, 1961 के तहत अलग-अलग निवेश, बचत और खर्चों से जुड़ी कटौती के प्रावधान मौजूद हैं.
फिक्स्ड डिपॉजिट
अगर आप फिक्स्ड डिपॉजिट में निवेश करते हैं, तो आपको फायदा हो सकता है. धारा 80सी के तहत आप एफडी से 1.5 लाख रुपये तक ये टैक्स से बच सकते हैं.
होम लोन
धारा 80सी के तहत होम लोन की मूल राशि भरने के लिए सालाना आय में खर्च हुई राशि पर 1.5 लाख तक की टैक्स कटौती का लाभ उठा सकते हैं.
सरकारी योजनाएं
इस धारा के तहत सरकारी योजनाओं में निवेश करके आप कुल वार्षिक पर 1.5 लाख रुपये का टैक्स बचा सकते हैं.
जीवन बीमा स्कीम
जीवन बीमा पॉलिसी धारकों को प्रीमियम पेमेंट पर टैक्स बचाने का लाभ देती है.
पीपीएफ
पब्लिक प्रोविंडें फंड पर 8 प्रतिशत की दर से ब्याज मिलता है. इसमें आप सलाना 500 रुपये का निवेश कर सकते हैं.
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