Bank Locker को लेकर आरबीआई की गाइडलाइंस
बैंक लॉकर
देश में सभी सरकार और निजी बैंकों में ग्राहकों को लॉकर की भी सुविधा दी जाती है. इसमें लोग अपना जरूरी सामान रखते हैं.
डॉक्टूमेंट्स
बैंक लॉकर में कागजात, ज्वैलरी जैसे सामान रखे जाते हैं. इसे सेफ डिपॉजिट लॉकर भी कहते हैं.
आरबीआई
भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर से जुड़े कुछ नियम बनाए हैं जिसका बैंकों और ग्राहकों को पालन करना अनिवार्य है.
रिवाइज्ड गाइडलाइन
आरबीआई की रिवाइज्ड गाइडलाइन के अनुसार रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट मौजूद लॉकरधारकों को भी करना होगा.
डेडलाइन
आरबीआई ने रिवाइज्ड लॉकर एग्रीमेंट की डेडलाइन 31 दिसंबर, 2023 निर्धारित की है.
इस्तेमाल
बैंक लॉकर का इस्तेमाल सिर्फ वैध कामों के लिए किया जा सकता है. इसमें कैश और करेंसी स्टोर नहीं कर सकते हैं.
चाबी
बैंक ग्राहकों से लॉकर के इस्तेमाल के लिए साल चार्ज लेता है. इसकी एक चाबी ग्राहक के पास और दूसरी बैंक मैनेजर के पास होती है.
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