IAS का टर्मिनेशन मुश्किल! कौन खत्म कर सकता है पूजा खेडकर की नौकरी


2024/07/25 13:15:21 IST

पूजा खेडकर का केस

    इन दिनों पूजा खेडकर का मामला उछला हुआ है. ऐसे में आइये जानते हैं किसी IAS की नौकरी खत्म के नियम

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UPSC भी नहीं कर सकती कुछ

    PM, CM और UPSC के पास भी IAS की नौकरी पर तलवार चलाने का अधिकार नहीं होता है.

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सरकार को अधिकार नहीं

    प्रदेश या देश की सरकार किसी IAS, IPS, IRS, IFS को केवल सस्पेंड कर सकता है. टर्मिनेट नहीं.

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अनफेयर मीन्स

    अगर सिविल केवल अनफेयर मीन्स होता है तो उसके खिलाफ जांच होती है. अगर दोषी होता है तो एक्शन लिया जा सकता है.

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राष्ट्रपति और राज्यपाल

    सिविल सेवक देश में राष्ट्रपति और राज्य में राज्यपाल के आधीन काम करता है. ऐसे में वहीं उसपर एक्शन ले सकते हैं.

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संविधान में अनुच्छेद

    IAS की नौकरी को लेकर संविधान के अनुच्छेद 310 और 311 में जिक्र है. इसी आधार पर एक्शन हो सकता है.

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मंत्री देते हैं प्रस्ताव

    राष्ट्रपति IAS पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के मंत्री के प्रस्ताव पर एक्शन लेते हैं.

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