UCC के चलते उत्तराखंड छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं लिव इन कपल्स


2024/02/11 07:30:18 IST

लिव-इन रिलेशनशिप

    लिव-इन रिलेशनशिप रहने के लिए सरकार की तरह से नए कानून बना दिए गए हैं

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शर्तें

    लिव-इन रिलेशनशिप के लिए ये हैं कुछ शर्तें

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विवाहित व्यक्ति

    एक विवाहित व्यक्ति लिव-इन रिलेशनशिप में नहीं रह सकेगा.

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पंजीकरण

    लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन से पहले पंजीकरण कर्मचारी आवेदक की जांच करेगा.

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पूछताछ

    रजिस्ट्रेशन से पहले पंजीकरण कर्मचारी को लिव-इन जोड़ों को बुलाने या पूछताछ करने का अधिकार होगा.

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पंजीकरण प्रक्रिया

    लिन-इन पंजीकरण प्रक्रिया 30 दिन में पूरी होगी.

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सूचना

    लिन-इन समाप्ति की सूचना देना अनिवार्य होगा.

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पुलिस स्टेशन

    लिव-इन में रहने वालों की जानकारी पुलिस स्टेशन को भी दी जाएगी.

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जुर्माना

    अगर एक महीने के भीतर लिव-इन पंजीकरण नहीं होता है तो तीन महीने की कारावास और 10,000 रुपये का जुर्माना लग सकता है.

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गलत जानकारी

    लिव-इन के बारे में गलत जानकारी देने पर तीन महीने की जेल और 25,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है.

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