नई या पुरानी, कौन सी टैक्‍स रिजीम में फायदा


2024/07/24 11:32:29 IST

नई टैक्स रिजीम में बदलाव

    वित्त मंत्री ने नई टैक्स रिजीम के तहत स्टैंडर्ड डिडक्शन को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार कर दिया है.

Credit: google

न्यू टैक्स रिजीम

    इस तरह अगर आप न्यू टैक्स रिजीम में हैं तो अब आपको 7 लाख 75 हजार रुपये की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं देना होगा.

Credit: google

टैक्स स्लैब में बदलाव

    अगर आपकी आय 7 लाख 75 हजार एक रुपये हो जाए तो टैक्स स्लैब बदल जाएगा. इस स्थिति में आपका टैक्स स्लैब कुछ इस तरह का हो जाएगा.

Credit: google

दोनों टैक्स रिजीम में अंतर

    इन दोनों टैक्स रिजीम में सबसे बड़ा अंतर यह है कि न्यू का चयन करने वाले टैक्स पेयर को किसी भी तरह की कोई छूट नहीं मिलती है.

Credit: google

हाउस रेंट के बदले छूट

    वहीं दूसरी तरह अगर आपने ओल्ड टैक्स रिजीम का चयन किया है तो आप सेक्शन 80सी, सेक्शन 80डी, हाउसिंग लोन पर इंट्रेस्ट, हाउस रेंट आदि के बदले छूट पा सकते हैं.

Credit: google

निवेश पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये की छूट

    यानी सेक्शन 80सी में आप बच्चों के ट्यूशन फीस और एलआईसी, पीपीएफ, एनएसी जैसे निवेश पर अधिकतम 1.5 लाख रुपये की छूट हासिल कर सकते हैं.

Credit: google

कौन सा टैक्स रिजीम फायदेमंद

    अगर आप फैमिली वाले हैं. आपने ठीक-ठाक पैसा निवेश कर रखा है. आप घर का लोन, ट्यूशन फी, मेडिकल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन फंड आदि में नियमित पैसे डालते हैं तो आपको ओल्ड टैक्स रिजीम में फायदा हो सकता है.

Credit: google

View More Web Stories