दिल्ली NCR की दफ्तरों में जल्द शुरू होंगे वर्क फॉर्म होम
वायु प्रदूषण
दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण के चलते भयावह हुई स्थिति से निपटने के लिए GRAP 4 लागू कर दिए गए हैं.
प्रतिबंध
इसके तहत दिल्ली एनसीआर में कई तरह के और कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं.
वाहनों को एंट्री
ट्रकों की एंट्री बैन कर दी गई है. भारी माल वाहनों को एंट्री नहीं दी जाएगी.
स्कूल
इसके साथ ही कक्षा 6 के ऊपर के स्कूल भी बंद किये जा सकते हैं. सरकार का ऑनलाइन क्लास कराने का आदेश जारी हो सकता है.
निर्देश
दिल्ली में वायु प्रदूषण की गंभीर स्थिति के बीच सरकारी, निजी कार्यालयों में 50 प्रतिशत कर्मचारियों के लिए घर से काम करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
AQI
दिल्ली एनसीआर में कई जगहों पर AQI 500 से पार चला गया है, जो बेहद खतरनाक स्थिति वाला है.
स्कूल बंद
प्रदूषण के उच्च स्तर को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के प्राथमिक विद्यालयों में 10 नवंबर तक बंद कर दिया गया है.
आपात योजना
केंद्र की प्रदूषण नियंत्रण योजना के तहत राष्ट्रीय राजधानी में एक्यूआई 450 के पार होते ही आपात योजना लागू हो जाती है.
रोक
जिसके तहत प्रदूषण फैलाने वाले ट्रक, व्यापार वाहनों और सभी तरह के निर्माण कार्यों पर रोक लगना अनिवार्य है.
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