SIM Card Rule : कल से बदल जाएंगे सिम खरीदने के नियम
सिम कार्ड
1 दिसंबर, 2023 से देश में नया सिम कार्ड खरीदना अब आसान नहीं होगा. इसके लिए नए नियम लागू हो जाएंगे.
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केंद्र सरकार सिम खरीदने के नियम में बदलाव कर रही है. जो कि कल से प्रभावी होंगे.
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1 दिसंबर से सिम बेचने वाले डीलर्स को अपना पुलिस वेरिफिकेशन और बायोमैट्रिक वेरिफिकेशन कराना होगा.
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सिम बेचने के लिए अब रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. वहीं व्यापारियों के पुलिस वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर की होगी.
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अगर कोई टेलीकॉम ऑपरेटर नियमों को न मानकर सिम बेचता है तो उस पर 10 लाख का जुर्माना लग सकता है.
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व्यापारियों को वेरिफिकेशन के लिए 12 महीने का समय दिया गया है. अब बल्क में सिम कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे.
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आप पहले की तरह एक आईडी पर 9 सिम ले सकते हैं. कोई सिम बंद कराता है तो 90 दिन बाद उस नंबर को दूसरे ग्राहक को दिया जाएगा.
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केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि साइबर फ्रॉड, स्कैम व फ्रॉड कॉल को रोकने के लिए यह फैसला लिया गया है.
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