ईरान में हिजाब नहीं पहनने पर जब्त होगा पासपोर्ट, महिलाओें पर लगाया जाएगा 49 लाख का जुर्माना, संसद ने बनाया नया कानून

ईरान हिजाब नहीं पहनने पर महिलाओं को भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। संसद ने एक कानून पास किया है जिसमें हिजाब नहीं पहनने पर 49 लाख रूपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

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ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शन के बीच संसद ने महिलाओं के ड्रेस कोड को लेकर एक नया कानून बनाया है। इस कानून के तहत अगर महिलाएं हिजाब नहीं पहनती है तो उन्हें इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। हिजाब नहीं पहनने पर महिलाओं को 49 लाख रूपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। इसके साथ ही उनका पासपोर्ट जब्त और उनका इंटरनेट भी बंद किया जा सकता है। ईरानी सांसद हुसैनी जलाली ने इसकी पुष्टि की है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ईरानी सांसद हुसैनी जलानी ने कहा कि नए ड्रेस कोड का सही से पालन नहीं करने पर 49 लाख रूपये का जुर्माना लगाया जाएगा। इसके अलावा ऐसी महिलाओं के पासपोर्ट जब्त कर लिए जाएंगे और उनके इंटरनेट का इस्तेमाल करने पर भी रोक लगा दी जाएगी। बता दें कि पिछले साल से ईरान में हिजाब के विरोध में लगातार प्रदर्शन हो रहा है। इस प्रदर्शन में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई है। ईरानी संसद का यह नया कानून इस के विरोध में प्रदर्शन करने वालों के लिए बड़ा झटका है।

करीब छह महीने से ईरान में हिजाब के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। इस बीच कई मौलवी और मुस्लिम धर्मगुरूओं के बयान सामने आए है। ईरानी धर्मगुरू मोहसेन अराकी ने हिजाब की तुलना कोरोना वायरस से कर दी है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, अराकी ने कहा कि "हम कोरोना वायरस की तरह हिजाब के खिलाफ चले ट्रेंड को फैलने नहीं देंगे। हमारे दुश्मनों का मकसद ईरान की महिलाओं की आजादी को खत्म करना है, क्योंकि एक महिला हिजाब के बिना आजाद नहीं रह सकती है। इससे वो हमेशा दूसरों की हवस के निशाने पर रहेंगी।"

वहीं पिछले महीने ईरान के एक मौलवी ने सरकार से अपील करते हुए कहा था कि  "इससे पहले गर्मियों में महिलाएं बिना कपड़े पहने घर से बाहर निकले, इसके पहले सरकार को हिजाब पर कोई सख्त कानून बनाना चाहिए।" उन्होंने कहा था कि हिजाब नहीं पहनने वाले लोगों को किसी तरह कोई सुविधा नहीं मिलनी चाहिए। ईरान के कई लोगों ने उनके इस बयान का समर्थन किया था। First Updated : Tuesday, 28 March 2023